शनिवार, दिसम्बर 20, 2025

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट: शिक्षा सचिव को अवमानना मामले में पेश होने का आदेश, जानें क्या है मामला

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Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव राकेश कंवर को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। यह आदेश एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। अदालत ने आरोप लगाया कि विभाग अदालत के आदेश का पालन नहीं कर रहा है और याचिकाकर्ताओं का नियमितीकरण नहीं कर रहा है।

अदालत के आदेश की अनदेखी का आरोप

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अदालत के आदेश के बावजूद उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। इसके विपरीत उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। मामले में अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। शिक्षा सचिव को इस सुनवाई में ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।

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भर्ती नियमों में विसंगति का मामला

वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के समय भर्ती नियमों में अनुबंध नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं था। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने अपनी नियुक्ति को नियमित घोषित करने की मांग की थी। अदालत ने इस याचिका को स्वीकार किया था लेकिन विभाग ने इस फैसले को लागू नहीं किया।

सरकार के दोहरे रवैये पर सवाल

याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार इस मामले में दोहरा रवैया अपना रही है। एक अन्य मामले में सरकार ने माना था कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू नहीं होता है। लेकिन याचिकाकर्ताओं के मामले में इसी अधिनियम का हवाला देकर नियमितीकरण से इनकार किया जा रहा है।

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पूर्णिमा कुमारी और अन्य की अवमानना याचिका

यह मामला शिक्षा विभाग में कार्यरत पूर्णिमा कुमारी और अन्य कर्मचारियों की अवमानना याचिका से संबंधित है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने इस मामले में शिक्षा सचिव को पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने विभाग द्वारा अदालत के आदेशों का पालन न करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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