Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक करुणामूलक नियुक्ति मामले में निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने सरकार को याचिकाकर्ता निशा कुमारी के आवेदन पर छह सप्ताह के भीतर उचित निर्णय लेने का आदेश दिया। निशा के पति शिक्षा विभाग में टीजीटी शिक्षक के पद पर कार्यरत थे।
तीन साल से लंबित था आवेदन
याचिकाकर्ता का आवेदन 9 जून 2021 को संबंधित अधिकारियों को भेजा गया था। लेकिन विभाग ने इस पर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने कहा कि करुणामूलक नियुक्ति पर विचार करते समय कर्मचारी की मृत्यु के समय लागू नीति को ध्यान में रखना चाहिए।
कुष्ठ रोगी कॉलोनी की स्थिति पर चिंता
हाईकोर्ट ने फागली स्थित सर्वोदय कुष्ठ रोगी कॉलोनी के खराब रखरखाव पर चिंता जताई है। अदालत ने सरकार से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।
मरम्मत कार्य नहीं हुआ शुरू
याचिका में बताया गया कि 3 अगस्त 2024 को भवन की मरम्मत के लिए 11,89,998 रुपये स्वीकृत किए गए थे। लेकिन मरम्मत का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अदालत ने कहा कि पेश की गई तस्वीरों से इमारत की दयनीय स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।
