Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य लोकसेवा आयोग के पूर्व अध्यक्षों और सदस्यों के लिए संशोधित पेंशन नियमों को अधिसूचित किया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पूर्व अध्यक्ष अब 48,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त करेंगे जबकि पूर्व सदस्यों को 45,000 रुपये मासिक मिलेंगे। यह लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो नियुक्ति से पहले सरकारी सेवा में नहीं थे।
पेंशन योजना की मुख्य शर्तें
नए नियमों के तहत केवल वे ही पूर्व अधिकारी पात्र होंगे जो आयोग में नियुक्ति से पूर्व किसी सरकारी या सार्वजनिक पद पर नहीं थे। संशोधित नियम 11-ए स्पष्ट करता है कि पूर्व सरकारी कर्मचारी इस बढ़ी हुई पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे। यह नियम लोकसेवा आयोग (सदस्य) विनियम, 1974 में संशोधन करके बनाया गया है।
पेंशन राशि का विवरण
पूर्व अध्यक्षों को सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 8,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इसकी अधिकतम सीमा 48,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। पूर्व सदस्यों के लिए प्रति वर्ष 7,500 रुपये मासिक की दर से पेंशन दी जाएगी। उनकी अधिकतम पेंशन 45,000 रुपये मासिक तक सीमित रहेगी।
वार्षिक वृद्धि का प्रावधान
सरकार ने पेंशन राशि में वार्षिक वृद्धि का भी प्रावधान किया है। मूल पेंशन राशि में प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि पेंशनभोगियों को जीवनयापन में मदद करेगी। नई व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा सोमवार को जारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से लागू की गई है। इससे पात्र पूर्व अधिकारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
