शनिवार, दिसम्बर 20, 2025

हिमाचल प्रदेश: राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में लापरवाही का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जानें क्या लगे आरोप

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Mandi News: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से मंडी तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग 003 के निर्माण कार्य में कथित लापरवाही का मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया है। स्थानीय नागरिकों और संगठनों ने निर्माण कंपनियों और केंद्रीय सड़क परिवहन विभाग के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। याचिका में निर्माण कार्यों में गंभीर खामियों और पर्यावरणीय क्षति का हवाला दिया गया है।

सात पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से यह जनहित याचिका दायर की है। इनमें पूर्व जिला पार्षद भूपेंद्र सिंह और हिमाचल किसान सभा के प्रतिनिधि शामिल हैं। याचिका में केंद्रीय सड़क परिवहन विभाग और तीन निर्माण कंपनियों को प्रतिवादी बनाया गया है। साथ ही राज्य सरकार के उपयुक्त विभागों को भी पार्टी बनाया गया है।

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याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि निर्माण कार्यों में गंभीर लापरवाही बरती गई। अवैध डंपिंग और अनियंत्रित खनन से स्थानीय बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। गांवों की सड़कें, जल स्रोत और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। निर्माण कंपनियों ने पर्यावरणीय मानदंडों की खुलकर अवहेलना की है।

स्थानीय प्रशासन और विभागीय अधिकारियों पर भी नियमों को लागू न करने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण ही यह स्थिति उत्पन्न हुई। गासियां खड्ड पाड़छु क्षेत्र में महीने तक अवैध मलवा डंपिंग जारी रही। प्रशासनिक अधिकारियों ने पर्याप्त कार्रवाई नहीं की।

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याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। वे चाहते हैं कि निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए स्वतंत्र तंत्र स्थापित की जाए। साथ ही पहले हुए नुकसान की भरपाई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मामले की सुनवाई जल्द होने की संभावना है।

इस मामला ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे को उजागर किया है। स्थानीय समुदायों के हितों की सुरक्षा और विकास परियोजनाओं के उचित निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया है। यह मामला मूलढ़ांचा परियोजनाएं और पर्यावरणीय चिंता के बीच संतुलन का प्रश्न उठाता है।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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