Himachal News: चंबा जिले के चुराह से भाजपा विधायक डॉक्टर हंसराज को पॉक्सो मामले में अग्रिम जमानत मिल गई है। जिला सत्र न्यायालय ने उन्हें 20 नवंबर तक की राहत दी है। विधायक ने हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अदालत ने उन्हें पुलिस जांच में सहयोग देने का निर्देश दिया है।
डॉक्टर हंसराज पर एक युवती ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि घटना के समय लड़की नाबालिग थी। इस आधार पर विधायक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। विधायक ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
अदालती प्रक्रिया
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई। मंगलवार को याचिका पर सुनवाई हुई और विधायक को राहत मिली। अदालत ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। विधायक को पुलिस जांच में पूरा सहयोग देना होगा।
यह मामला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से संबंधित है। डॉक्टर हंसराज चुराह क्षेत्र से तीन बार विधायक रह चुके हैं। पॉक्सो मामले में विधायक को जमानत मिलना राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय स्तर पर इस मामले को लेकर काफी चर्चा हो रही है।
मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। तब तक विधायक जमानत पर रहेंगे। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। आरोपों की सच्चाई सामने लाने के लिए तथ्य एकत्र किए जा रहे हैं। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए हैं।
