Himachal News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने विधायकों के वेतन और भत्तों में वृद्धि संबंधी विधेयक राजभवन को भेज दिया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की स्वीकृति के बाद विधायकों का मासिक वेतन 2.10 लाख से बढ़कर 2.75 लाख रुपये हो जाएगा। पूर्व विधायकों की पेंशन में भी वृद्धि की गई है।
वेतन संरचना में परिवर्तन
नए विधेयक के अनुसार विधायकों का मूल वेतन 55,000 रुपये से बढ़ाकर 85,000 रुपये किया गया है। कार्यालय भत्ता 30,000 रुपये से बढ़ाकर 90,000 रुपये मासिक किया गया है। विधानसभा क्षेत्र भत्ता भी 90,000 रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दिया गया है।
पूर्व विधायकों की पेंशन
पूर्व विधायकों की पेंशन में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। एक बार विधायक रहे व्यक्ति की मासिक पेंशन 93,240 रुपये से बढ़ाकर 1.29 लाख रुपये की गई है। यह विधेयक विधानसभा के बजट सत्र में ध्वनिमत से पारित किया गया था।
विधेयक की वर्तमान स्थिति
विधेयक को राजभवन में स्वीकृति के लिए भेजा गया है। विधानसभा सचिवालय और सामान्य प्रशासन विभाग ने चार महीने तक विधेयक की त्रुटियों को सही किया। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय वेतन वृद्धि की अधिसूचना जारी करेगा।
Author: Nishant Sharma

