Himachal News: हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। पहली से पांचवीं कक्षा के बीएड पास शिक्षकों को अब नौकरी नहीं गंवानी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए 25 दिसंबर तक आवेदन मांगे हैं। यह फैसला सोलन समेत पूरे राज्य के शिक्षकों पर लागू होगा।
ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य
शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि यह कोर्स करना जरूरी है। यह नियम 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच नियुक्त शिक्षकों पर लागू होगा। अगर शिक्षक यह कोर्स पास नहीं करते हैं, तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कोर्स तैयार किया गया है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) इसे आयोजित करवाएगा।
स्कूलों की मान्यता पर खतरा
सोलन जिले के कई निजी स्कूल नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। विभाग ने ऐसे 224 स्कूलों की मान्यता निलंबित कर दी थी। इनमें से अधिकतर स्कूलों में जेबीटी और डीएलएड पास शिक्षक नहीं थे। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। अब तक 100 स्कूलों ने दस्तावेज जमा किए हैं, जबकि 124 पर कार्रवाई जारी है।
