Himachal News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में प्रशासन ने कड़ा फैसला लिया है। अब नदियों और नालों के पास जाना सख्त मना है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। नए साल के जश्न के दौरान होने वाली भीड़ को देखते हुए यह आदेश आया है। अब पानी के करीब जाना आपको भारी पड़ सकता है।
खतरनाक सेल्फी पर प्रशासन सख्त
सर्दी के मौसम में पर्यटक नदी किनारे फोटो लेते हैं। अक्सर वे मस्ती में गहरे पानी के पास चले जाते हैं। जिला दंडाधिकारी तोरुल एस. रवीश ने इस पर गहरी चिंता जताई है। बजौरा से सोलंग नाला और मणिकर्ण में ऐसे मामले काफी बढ़े हैं। बंजार की तीर्थन खड्ड में भी पर्यटक जोखिम उठाते हैं। प्रशासन की चेतावनी के बाद भी लोग जान जोखिम में डालते हैं। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 111 लागू की गई है।
डूबने का खतरा और हादसे
सर्दियों में ऊपरी इलाकों में बर्फ जम जाती है। जलविद्युत परियोजनाओं से अचानक पानी छोड़ा जाता है। इससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है। किनारे पर फिसलन होने से गिरने का डर रहता है। हिमाचल प्रदेश में पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। इन हादसों में कई लोगों की जान भी गई है। इसलिए अब केवल परमिशन लेकर ही साहसिक गतिविधियां हो सकेंगी।
8 दिन की जेल और भारी जुर्माना
आदेश न मानने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस अधिनियम की धारा 115 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। दोषी पाए जाने पर 8 दिन की जेल हो सकती है। इसके साथ ही 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना भी लगेगा। यह आदेश पर्यटन सीजन के दौरान जारी रहेगा। प्रशासन ने सभी से नियमों का पालन करने की अपील की है। अपनी जान को जोखिम में डालकर फोटो न खींचें।
