Himachal Pradesh News: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अध्यक्ष ने कहा कि प्रस्ताव में सदन के नियमों का हवाला नहीं दिया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना नियमों के संदर्भ के ऐसे प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
अवमाननापूर्ण आरोपों वाला पत्र था सौंपा
विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधायक सुधीर शर्मा ने एक डीओ पत्र सौंपा था। इस पत्र में सदन के नेता के खिलाफ अवमाननापूर्ण आरोप लगाए गए थे। पठानिया ने कहा कि इन आरोपों का कोई प्रमाण नहीं दिया गया। उन्होंने इस कार्रवाई को सदन की अवमानना बताया।
सदस्यों को जनहित के मुद्दे उठाने की स्वतंत्रता
अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि सदस्य जनहित के मुद्दे उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन सदन के मंच का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हल्के मूड में कही गई बातों के लिए भी नियमों का पालन जरूरी है। बिना नियमों के हवाले के मुद्दे नहीं उठाए जा सकते।
कार्यवाही के प्रसारण के निर्देश
पठानिया ने सदन की कार्यवाही के प्रसारण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि यूट्यूब चैनल पर कार्यवाही का प्रसारण केवल तभी किया जाएगा जब सदस्यों के भाषण संपादित किए जाएंगे। प्रसारण से पहले भाषणों की सदन के रिकॉर्ड के अनुसार पुष्टि की जाएगी। बिना संपादन के भाषण प्रेस में नहीं जाएंगे।
