Shimla News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार पांच नए विधेयक पेश कर रही है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2025 है जो पेपर लीक मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान करता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को इस बिल को विधानसभा में पेश करेंगे।
पेपर लीक के लिए कड़ी सजा
नए कानून के तहत पेपर लीक या संगठित धोखाधड़ी के मामलों में तीन से पांच साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इस कानून में पहली बार परीक्षा कार्य में लगी कंपनियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कंप्यूटर आधारित टेस्ट में सॉफ्टवेयर ब्रीच की स्थिति में कंपनी पर भी कार्रवाई होगी।
अन्य महत्वपूर्ण विधेयक
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2025 पेश करेंगे जो ऑनलाइन सेवाओं को कानूनी मान्यता देगा। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह पंचायती राज संशोधन विधेयक लाएंगे जो भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों को शामिल करेगा। आबकारी विभाग का विधेयक सड़क कर प्रक्रिया में बदलाव करेगा।
दान की जमीन पर नया प्रावधान
सरकार लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक-2025 भी पारित करेगी। इसके तहत दान की गई जमीन को वापस लेना या मुआवजे की मांग करना प्रतिबंधित होगा। इसका उल्लंघन करने पर छह महीने की कैद की सजा का प्रावधान है। यह कानून सार्वजनिक उपयोग की जमीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
