सोमवार, दिसम्बर 22, 2025

Himachal Pradesh: स्कूलों में 1 जनवरी से बड़ा ‘बैन’! मोबाइल-स्मार्टवॉच ले गए तो भुगतना पड़ेगा यह अंजाम

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Himachal News: Himachal Pradesh सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव किया है। नए साल से प्रदेश के स्कूलों में मोबाइल फोन और स्मार्टवॉच पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। यह नियम 1 जनवरी से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में लागू होगा। सरकार ने पढ़ाई का माहौल सुधारने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है।

छात्रों के लिए इन चीजों पर लगी रोक

शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत छात्र स्कूल परिसर में मोबाइल फोन नहीं ला सकेंगे। इसके अलावा स्मार्टवॉच, हेडफोन, टैबलेट और आईपैड पर भी रोक है। म्यूजिक प्लेयर और गेमिंग डिवाइस भी पूरी तरह बैन रहेंगे। Himachal Pradesh शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस स्कूल में नहीं जाएगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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शिक्षकों को भी मानने होंगे कड़े नियम

सरकार ने केवल छात्रों पर ही नहीं, बल्कि शिक्षकों पर भी सख्ती की है। शिक्षक अब कक्षा में पढ़ाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वे क्लासरूम, लैब या परीक्षा के दौरान फोन नहीं चला सकते। शिक्षकों को अपना फोन साइलेंट मोड पर रखना होगा। वे केवल पढ़ाई से जुड़े काम या अटेंडेंस के लिए ही मोबाइल का प्रयोग कर सकेंगे। सोशल मीडिया या गेमिंग करते पकड़े जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

नियम तोड़ने पर स्कूल से होंगे बाहर

स्कूल प्रबंधन समितियों (SMC) को नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर कोई छात्र मोबाइल के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे दंड दिया जाएगा। बार-बार नियम तोड़ने पर छात्र को स्कूल से निष्कासित भी किया जा सकता है। एसएमसी चाहे तो जुर्माना भी लगा सकती है। हालांकि, आपात स्थिति में अभिभावक की लिखित अनुमति पर ही फोन लाने की छूट मिलेगी। तब भी फोन प्रिंसिपल के पास जमा करना होगा।

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मोबाइल की लत से बचाने की कवायद

Himachal Pradesh सरकार ने बच्चों में बढ़ती मोबाइल लत को देखते हुए यह फैसला लिया है। अत्यधिक तकनीक के इस्तेमाल से छात्रों की एकाग्रता भंग हो रही थी। इससे साइबर बुलिंग और डेटा प्राइवेसी का खतरा भी बढ़ रहा था। विभाग ने पढ़ाई को डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए यह रोक लगाई है। यह सभी निर्देश 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे। प्रिंसिपल इन नियमों को सख्ती से लागू करेंगे।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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