Himachal News: राष्ट्रपति और राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद आठ अहम विधेयक अब कानून बन गए हैं. इन विधेयकों को Himachal Pradesh विधानसभा के पटल पर रख दिया गया है. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अनुमति के बाद सचिव ने यह प्रक्रिया पूरी की. इनमें वेतन, भत्ते और टैक्स से जुड़े कई महत्वपूर्ण संशोधन शामिल हैं.
ये विधेयक बने कानून
सदन में रखे गए विधेयकों में माल और सेवा कर (GST) संशोधन शामिल है. इसके अलावा विधायकों के भत्ते और पेंशन से जुड़े बिल को भी मंजूरी मिली है. मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन संशोधन बिल भी पास हो गए हैं. सड़क मार्ग से माल ढुलाई पर टैक्स और लोकतंत्र प्रहरी सम्मान निरसन विधेयक भी अब कानून बन चुके हैं.
मेयर का कार्यकाल होगा 5 साल
इसी सत्र में एक और बड़ा फैसला होने जा रहा है. नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल अब पांच साल होगा. इससे जुड़ा विधेयक जल्द ही सदन में आएगा. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पहले दिन इससे जुड़ा अध्यादेश पेश किया. शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह की गैरमौजूदगी में उन्होंने यह जिम्मेदारी निभाई.
विकास कार्यों में आएगी तेजी
सरकार ने अध्यादेश के जरिए कार्यकाल को ढाई साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया है. अब इसे विधेयक का रूप दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि कम समय मिलने से मेयर विकास कार्य सही से नहीं कर पाते थे. पांच साल का समय मिलने से शहरों के विकास को नई गति मिलेगी. Himachal Pradesh के शहरी निकायों में इससे अब स्थिरता आएगी.
