Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा से पारित कराए गए 15 महत्वपूर्ण विधेयक अभी तक लंबित हैं। ये विधेयक वर्ष 2023 से 2025 के बीच पारित किए गए थे और या तो राजभवन में फंसे हैं या राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं।
लंबित विधेयकों की पूरी सूची
- हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान रिपील बिल 2023
पारित तिथि: 03 अप्रैल 2023
वर्तमान स्थिति: अदालती प्रक्रिया में - हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय बिल 2023
पारित तिथि: 06 अप्रैल 2023
वर्तमान स्थिति: राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए - हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023
पारित तिथि: 21 सितंबर 2023
वर्तमान स्थिति: राज्यपाल के विचाराधीन - भारतीय स्टांप संशोधन विधेयक 2023
पारित तिथि: 23 दिसंबर 2023
वर्तमान स्थिति: केंद्र सरकार के पास - बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2024
पारित तिथि: 27 अगस्त 2024
वर्तमान स्थिति: केंद्र सरकार के पास - विधायक भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2024
पारित तिथि: 04 सितंबर 2024
वर्तमान स्थिति: राज्यपाल के विचाराधीन - हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024
पारित तिथि: 04 सितंबर 2024
वर्तमान स्थिति: राज्यपाल के विचाराधीन - अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक 2024
पारित तिथि: 09 सितंबर 2024
वर्तमान स्थिति: राज्यपाल के विचाराधीन - हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024
पारित तिथि: 20 दिसंबर 2024
वर्तमान स्थिति: राज्यपाल के विचाराधीन - भूमि सीलिंग संशोधन विधेयक 2024
पारित तिथि: 20 दिसंबर 2024
वर्तमान स्थिति: केंद्र सरकार के पास - हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध निवारण विधेयक 2025
पारित तिथि: 28 मार्च 2025
वर्तमान स्थिति: राज्यपाल के विचाराधीन - नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस बिल 2025
पारित तिथि: 28 मार्च 2025
वर्तमान स्थिति: केंद्र सरकार के पास - मंत्रियों के वेतन एवं भत्ता संशोधन विधेयक 2025
पारित तिथि: 28 मार्च 2025
वर्तमान स्थिति: राज्यपाल के विचाराधीन - विधायक भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2025
पारित तिथि: 28 मार्च 2025
वर्तमान स्थिति: राज्यपाल के विचाराधीन - विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष वेतन संशोधन विधेयक 2025
पारित तिथि: 28 मार्च 2025
वर्तमान स्थिति: राज्यपाल के विचाराधीन
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के अनुसार, अगर तीन महीने के भीतर इन पर कोई निर्णय नहीं होता है तो इन्हें स्वतः पारित माना जाएगा। यह आदेश राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच चल रहे मतभेदों को देखते हुए महत्वपूर्ण है।
इन लंबित विधेयकों में सुखाश्रय योजना, बाल विवाह रोकथाम, कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति और नारकोटिक्स कानून जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं जो प्रदेश के विकास और प्रशासन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
