Himachal News: क्या आप भी वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर रील बनाते हैं? अगर हां, तो सावधान हो जाएं। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। अब कोई भी जवान वर्दी में निजी वीडियो या रील पोस्ट नहीं कर पाएगा। विभाग ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर एक नई गाइडलाइन (SOP) जारी कर दी है। इसका उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मियों पर सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
वर्दी की गरिमा से खिलवाड़ नहीं
विभाग का मकसद पुलिस वर्दी की गरिमा को बनाए रखना है। नई SOP के मुताबिक, कर्मचारी वर्दी में मनोरंजन या निजी प्रचार वाली पोस्ट नहीं डालेंगे। धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक वीडियो अपलोड करने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह कदम जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए उठाया गया है। अक्सर देखा गया है कि पुलिस की वर्दी में बनाए गए वीडियो विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं।
गोपनीय जानकारी लीक करने पर पाबंदी
अक्सर पुलिस कर्मी ड्यूटी के दौरान की फोटो या वीडियो शेयर कर देते हैं। अब ऐसा करना भारी पड़ेगा। निजी खातों पर जांच की स्थिति या पीड़ित की पहचान उजागर नहीं की जा सकती।
- ड्यूटी स्थल का वीडियो या फोटो शेयर करना मना है।
- केस डायरी या वायरलेस मैसेज लीक नहीं कर सकते।
- सरकारी नीतियों या मुख्यालय के फैसलों पर टिप्पणी करना वर्जित है।
केवल अधिकृत अधिकारी ही विभागीय हैंडल पर आधिकारिक जानकारी पोस्ट कर सकेंगे।
नौकरी से हाथ धोने की नौबत
इन नियमों को तोड़ने वाले पुलिस अधिकारियों पर सख्त एक्शन होगा। दोषी पाए जाने पर विभागीय जांच होगी और सस्पेंड भी किया जा सकता है। सजा के तौर पर वेतन वृद्धि रोकने या नौकरी से हटाने (Dismissal) तक का प्रावधान है। अगर मामला गंभीर हुआ, तो आपराधिक मुकदमा भी चलाया जाएगा। सभी जिला अधीक्षकों को इन नियमों का पालन करवाने का जिम्मा सौंपा गया है। थाना प्रभारी उल्लंघन की रिपोर्ट तुरंत उच्च अधिकारियों को भेजेंगे।
