MANDI NEWS: विशेष न्यायाधीश मण्डी-I की अदालत ने हेरोइन रखने के अपराध में एक व्यक्ति को 31 महीने के कठोर कारावास और ₹20,000/- हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी, मण्डी ने बताया कि दिनांक 21/11/2019 को तकरीबन 7:20 बजे प्रातः अन्वेषण अधिकारी, मुख्य आरक्षी इंद्र देव, पुलिस टीम के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग में विन्द्रबानी के पास नाकाबंदी पर था इसी दौरान एक बॉल्वो बस न० एच० आर० 38जेड 2023 जो कि मण्डी की तरफ से आ रही थी को चेकिंग के लिए अन्वेषण अधिकारी द्वारा रोका गया। बस के रुकते ही अन्वेषण अधिकारी अपनी पुलिस टीम के साथ बस में तलाशी कर रहे थे उसी समय बस की सीट न 35 पर बैठा व्यक्ति कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था।
उसके इस तरह के व्यवहार से उस पर शक होने पर उसको अन्वेषण अधिकारी द्वारा उसको वैसे ही बैठे रहने को कहा और उसका नाम और पता पूछा जिस पर उसने अपना नाम अजय कुमार उर्फ़ लक्की पुत्र राजू निवासी वार्ड न० 9 लंका बेकर डाकघर ढालपुर कुल्लू बताया, उक्त व्यक्ति काफी घबरा गया था और अन्वेषण अधिकारी द्वारा उसके इसे घबराने और कुछ छुपाने बारे पूछने पर उसने कहने लगा कि उसके थैले में कुछ नहीं है। शक के आधार पर उक्त व्यक्ति के थैले की तलाशी लेने पर उसके पास 53.46 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी, जिस पर अजय कुमार उर्फ लक्की पुत्र राजू निवासी वार्ड न० 9 लंका बेकर डाकघर ढालपुर कुल्लू पर थाना सदर जिला मण्डी, में अभियोग सख्या 321/2019 दर्ज हुआ था। इस मामले की जाँच अन्वेषण अधिकारी, मुख्य आरक्षी इंद्र देव, पुलिस थाना सदर मण्डी ने अमल में लायी थी और छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया था।
उक्त मामले की पैरवी जिला न्यायवादी मण्डी, कुलभूषण गौतम ने अमल में लायी और इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 14 गवाहों के व्यान कलम बन्द करवाए थे। इस मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अजय कुमार उर्फ़ लक्की पुत्र को 53.46 ग्राम रखने के आपराध में एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा 21 के तहत 31 महीने के कठोर कारावास (जिसको की दोषी पहले ही भोग चूका है) और ₹20,000/- (बीस हजार रुपये) के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत अदालत ने दोषी को 3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई। में