शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025

हिमाचल न्यूज: शिमला में स्कूली छात्रा को जबरन कार बैठकर की छेड़छाड़, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया मामला

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Himachal News: शिमला जिले में बेटियों की सुरक्षा से जुड़े दो गंभीर मामले सामने आए हैं। रामपुर बुशहर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने स्कूल छात्रा को जबरन कार में बैठाकर उससे छेड़छाड़ की। वहीं, राजधानी शिमला के बालूगंज में नाबालिग से रेप के आरोपी की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी है। पुलिस ने दोनों मामलों में पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कार्रवाई तेज कर दी है।

रामपुर में छात्रा से छेड़छाड़, आरोपी नामजद

रामपुर में 16 दिसंबर को एक स्कूली छात्रा के साथ दुर्व्यवहार की घटना हुई। छात्रा की मां ने पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत के अनुसार, उनकी बेटी स्कूल बस का इंतजार कर रही थी। तभी मोहिंद्र नामक व्यक्ति ने उसे जबरन अपनी कार में बैठा लिया। आरोपी ने गाड़ी के भीतर छात्रा के साथ गलत हरकत की। छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई।

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पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी मोहिंद्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 लगाई है। इस घटना से अभिभावकों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता है।

शिमला रेप केस: आरोपी को नहीं मिली राहत

शिमला की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने नाबालिग से रेप के आरोपी अभय कुमार उर्फ निशु की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

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आरोपी अभय कुमार पर 15 साल की नाबालिग से रेप का आरोप है। घटना 19 मई 2025 की है। आरोपी ने छात्रा को घुमाने के बहाने ले जाकर रिश्तेदार के घर पर दुष्कर्म किया था। 12 जून 2025 को छात्रा की तबीयत बिगड़ने पर मामले का खुलासा हुआ था। बालूगंज पुलिस ने आरोपी पर BNS की धारा 137 (2), 64 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चों का हित सर्वोपरि है।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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