शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025

Himachal News: शिमला में अब बिना लाइसेंस नहीं कर सकेंगे कारोबार, नगर निगम ने कसे नियम

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कारोबारियों के लिए बड़ी खबर है। अब शहर में बिना ट्रेडिंग लाइसेंस के व्यापार करना मुमकिन नहीं होगा। नगर निगम ने सभी तरह के कारोबारियों के लिए ट्रेडिंग लाइसेंस अनिवार्य करने का फैसला लिया है। यह कदम शहर की व्यवस्था को सुधारने के लिए उठाया गया है। Himachal News में यह व्यापारियों के लिए एक बड़ा अपडेट है। अनियमित कारोबार को रोकने के लिए निगम अब सख्त रुख अपना रहा है।

नए नियमों के लिए सरकार से मांगी मंजूरी

नगर निगम के मुताबिक, शहर में कई नए तरह के बिजनेस शुरू हो गए हैं। ये बिजनेस पहले ट्रेडिंग लाइसेंस की श्रेणी में नहीं आते थे। अब इन्हें भी नियम के दायरे में लाया जाएगा। इसके लिए निगम ने राज्य सरकार से अनुमति मांगी है। सरकार से हरी झंडी मिलते ही एक नई लिस्ट तैयार होगी। इसके बाद सभी दुकानदारों और तहबाजारियों को लाइसेंस लेना जरूरी होगा।

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क्यों जरूरी है ट्रेडिंग लाइसेंस?

अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद शहर को व्यवस्थित करना है। इससे व्यापारियों को एक आधिकारिक पहचान भी मिलेगी। लाइसेंस होने पर वे बिना किसी रुकावट के अपना काम कर सकेंगे। इससे ट्रेडिंग जोन और दुकान लगाने का समय तय हो जाएगा। शहर में बढ़ती भीड़ और अव्यवस्था को कम करने में इससे मदद मिलेगी। Himachal News के अनुसार, इससे शिमला की सुंदरता भी बढ़ेगी।

बिना लाइसेंस काम करने पर होगी कार्रवाई

निगम ने साफ कर दिया है कि नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन पर जुर्माना लगाने की तैयारी भी है। मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। अवैध रूप से फैले कारोबार से अक्सर ट्रैफिक जाम लगता है। इससे आम लोगों को परेशानी होती है और कई बार विवाद भी होते हैं।

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कार्रवाई से बचने के लिए जल्द करें आवेदन

नगर निगम शिमला ने व्यापारियों से अपील की है। वे कार्रवाई से बचने के लिए समय रहते वेंडिंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर दें। सरकार की स्वीकृति के बाद शहर में लाइसेंस अभियान तेज किया जाएगा। आने वाले महीनों में इस योजना को पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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