शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025

Himachal News: यूपीएससी की किताबों में छिपाया था नशा, तस्कर रोशन कुमार झा को हुई 10 साल की कठोर कैद

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Himachal News: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। शिमला की अदालत ने चिट्टा और एमडीएमए तस्करी के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी रोशन कुमार झा पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश देविंद्र कुमार की अदालत ने सुनाया है। दोषी ने यूपीएससी की किताबों के बीच नशा छिपा रखा था।

अदालत ने सबूतों के आधार पर सुनाया फैसला

जिला एवं सत्र न्यायालय ने सभी गवाहों और साक्ष्यों को सुनने के बाद यह निर्णय लिया। पुलिस की जांच और गवाहों के बयानों ने आरोप को साबित किया। यह मामला Himachal News में सुर्खियों में है, क्योंकि तस्कर ने पढ़ाई की आड़ में नशा तस्करी की कोशिश की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि नशा समाज के लिए घातक है और ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी को अब अपनी सजा जेल में काटनी होगी।

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हरियाणा रोडवेज की बस में हुई थी गिरफ्तारी

घटना 16 अक्टूबर 2022 की है। पुलिस की स्पेशल सेल टीम शोघी क्षेत्र में गश्त कर रही थी। टीम का नेतृत्व एएसआई अंबीलाल कर रहे थे। सुबह करीब 11:45 बजे सोलन की तरफ से हरियाणा रोडवेज की एक बस आई। पुलिस ने बस (HR-58B-2566) को चेकिंग के लिए रोका। बस में उस वक्त करीब 36 सवारियां मौजूद थीं। पुलिस ने रूटीन चेकअप के तहत यात्रियों के सामान की तलाशी शुरू की।

किताबों के बीच छिपा रखा था चिट्टा

पुलिस टीम जब सीट नंबर 9 पर पहुंची, तो वहां एक युवक बैठा था। उसकी गोद में एक बैग था। पूछताछ करने पर वह घबरा गया और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने शक होने पर उसके बैग की तलाशी ली। बैग में यूपीएससी का एडमिट कार्ड, किताबें और मोबाइल चार्जर मिला। बैग की गहराई से जांच करने पर ब्राउन टेप में लिपटे 13 गोले और 15 प्लास्टिक पाउच मिले। इसमें 324 ग्राम चिट्टा और 3.58 ग्राम एमडीएमए बरामद हुआ।

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चालक-परिचालक बने गवाह

पुलिस ने मौके पर मौजूद अन्य यात्रियों से गवाह बनने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद बस के चालक और परिचालक को गवाह बनाया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रोशन कुमार झा (25) बताया, जो नई दिल्ली के नेव सराय का रहने वाला है। पुलिस ने बालूगंज थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अब करीब दो साल बाद अदालत ने उसे दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई है। Himachal News में पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना हो रही है।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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