Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा दी है। यह मामला Himachal News की सुर्खियों में है। दोषी ने लड़की को आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी दी थी। कोर्ट ने उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने इस फैसले की पुष्टि की है।
खेतों में बुलाकर किया दुष्कर्म
पीड़िता ने 27 फरवरी 2022 को महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मलेटा निवासी कुलविंद्र सिंह ने लड़की को ब्लैकमेल किया। उसने कहा कि उसके पास लड़की के आपत्तिजनक फोटो हैं। उसने फोटो इंटरनेट पर डालने की धमकी दी। बदनामी के डर से लड़की रात में घर के पास खेतों में गई। वहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। यह घटना Himachal News के अपराध जगत की एक शर्मनाक वारदात है।
पूरे परिवार को मारने की धमकी
हैवानियत के बाद आरोपी ने लड़की को डराया भी। उसने धमकी दी कि अगर पुलिस को बताया तो वह फोटो वायरल कर देगा। साथ ही उसने माता-पिता और भाई को जान से मारने की बात कही। इसके बावजूद पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और पुलिस को सब सच बता दिया। एएसआई नीलम ने मामले की जांच की। पुलिस ने डीएनए टेस्ट और मेडिकल रिपोर्ट को अहम सबूत बनाया।
23 गवाहों ने दिलाई सजा
कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने कुल 23 गवाह पेश किए। जिला न्यायवादी ने केस की मजबूत पैरवी की। गवाहों और पुलिस जांच के आधार पर न्यायालय ने फैसला सुनाया। दोषी को अब 20 साल जेल की सलाखों के पीछे काटने होंगे। Himachal News में इस फैसले को महिला सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
