Shimla News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। छोटा शिमला पुलिस ने 2014 के एक घातक सड़क हादसे के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी पिछले कई सालों से कानून की आंखों में धूल झोंक रहा था। अदालत ने उसे पुराने मामले में जमानत तो दे दी, लेकिन फरार रहने के कारण उस पर नया केस दर्ज करने का आदेश दिया है। Himachal Pradesh News में पुलिस की इस मुस्तैदी की चर्चा हो रही है।
2019 में घोषित हुआ था भगोड़ा
यह पूरा मामला साल 2014 का है। आरोपी पवन कुमार पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और किसी की मौत का कारण बनने के आरोप थे। पुलिस ने उस वक्त इन धाराओं में केस दर्ज किया था:
- धारा 279 (रैश ड्राइविंग)
- धारा 337 और 338 (चोट पहुंचाना)
- धारा 304ए (लापरवाही से मौत)
आरोपी बार-बार बुलाने पर भी अदालत में पेश नहीं हुआ। वह नोटिसों का जवाब भी नहीं दे रहा था। इस वजह से अदालत ने 22 जुलाई 2019 को उसे भगोड़ा (PO) घोषित कर दिया था।
सोलन से हुई गिरफ्तारी
शिमला पुलिस की पीओ सेल (PO Cell) लगातार उसकी तलाश कर रही थी। आखिरकार 5 दिसंबर 2025 को पुलिस को कामयाबी मिली। टीम ने आरोपी को सोलन जिले के कुमारहट्टी इलाके से दबोच लिया। इसके बाद 6 दिसंबर को उसे शिमला की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
अब बीएनएस की धारा 209 के तहत कार्रवाई
सोमवार, 9 दिसंबर 2025 को मामले की फिर सुनवाई हुई। अदालत ने पवन कुमार को पुराने एक्सीडेंट केस में जमानत दे दी। हालांकि, कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एक नया आदेश भी दिया।
- आरोपी इतने सालों तक कानून से भागता रहा।
- इसलिए उस पर अब बीएनएस (BNS) की धारा 209 के तहत अलग से केस चलेगा।
- छोटा शिमला थाने में यह नया मामला दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस अब यह पता लगा रही है कि पवन कुमार इतने सालों तक कहां छिपा था। पुलिस उसके अदालत में पेश न होने के कारणों की भी जांच कर रही है।
