Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले पेंशनधारक पुलिस कर्मी दोबारा नौकरी पाने के हकदार हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने पंजाब पुलिस नियम 12.25 के तहत याचिकाकर्ता प्रेमलाल राव के पुनर्नियुक्ति आवेदन पर दो सप्ताह के भीतर विचार करने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह नियम केवल उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होता जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली हो।
प्रेमलाल राव 1986 में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुए थे। उन्हें 2010 में सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) के पद पर पदोन्नति मिली थी। साल 2012 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया जिसे विभाग ने स्वीकार कर लिया। वर्ष 2014 में उन्होंने पंजाब पुलिस नियम 12.25 के तहत पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन किया लेकिन विभाग ने इसे खारिज कर दिया।
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि नियम केवल उन लोगों पर लागू होता है जिन्हें क्षतिपूर्ति या अमान्य ग्रेच्युटी के साथ सेवामुक्त किया गया हो। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी इस श्रेणी में नहीं आते। इस फैसले से राज्य के सैकड़ों पूर्व पुलिस कर्मियों को नई उम्मीद मिली है जो पुनर्नियुक्ति चाहते हैं।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट लगातार पुलिस भर्ती से जुड़े मामलों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। हाल ही में अदालत ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित कटऑफ तिथि को अवैध करार दिया था। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की पीठ ने इसकी जगह नई कटऑफ तिथि तय करने के निर्देश दिए थे।
पुलिस भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट ने धांधली के आरोपों पर भी गंभीरता दिखाई है। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। आरोप थे कि परीक्षा के प्रश्नपत्र चार-चार लाख रुपये में बेचे गए थे।
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए दस्तावेज़ सत्यापन की तिथियों में बदलाव किया है। यह प्रक्रिया अब 24 सितंबर 2025 से शुरू होगी। आयोग ने सभी उम्मीदवारों को ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के निर्देश दिए हैं।
दस्तावेज़ सत्यापन का कार्यक्रम जिलेवार तय किया गया है। 24 सितंबर को कांगड़ा जिले के उम्मीदवारों का सत्यापन होगा। 25 सितंबर को चंबा और ऊना जिलों के उम्मीदवारों की बारी होगी। यह प्रक्रिया शिमला के पुलिस लाइन भराड़ी में आयोजित की जाएगी।
उम्मीदवारों को अपने सभी मूल दस्तावेज़ साथ लाने होंगे। इनमें शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, हिमाचल बोनाफाइड प्रमाण पत्र और श्रेणी प्रमाण पत्र शामिल हैं। चरित्र प्रमाण पत्र और एनओसी भी जरूरी होगा यदि उम्मीदवार पहले से कार्यरत है।
हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा भी महत्वपूर्ण चरण है। इस वर्ष यह परीक्षा 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। शिमला जिले से लगभग 13 हजार उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।
पुलिस विभाग में कांस्टेबल पदों के लिए 1088 पदों पर भर्ती की जा रही है। इनमें से 123 पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी दस्तावेज़ों की गहन जांच की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले से पुलिस विभाग में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुनर्नियुक्ति के अधिकारों को मान्यता मिली है। यह फैसला भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्यायिक समीक्षा के महत्व को रेखांकित करता है।
