Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुंदरनगर के पूर्व विधायक सोहन लाल के डीओ नोट पर किए गए तबादले पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में सरकार और सोहन लाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह कार्रवाई पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट योगराज की याचिका पर की गई, जिनका तबादला कार्यकाल पूरा होने से पहले कर दिया गया था।
हाईकोर्ट का आदेश और अगली सुनवाई
हिमाचल हाईकोर्ट के जज संदीप शर्मा ने योगराज के तबादला आदेश पर रोक लगाई। अदालत ने सरकार और पूर्व विधायक सोहन लाल को नोटिस भेजकर जवाब दाखिल करने को कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त 2025 को होगी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उनका तबादला नियमों के खिलाफ हुआ।
तबादले का विवाद और याचिका
योगराज ने अदालत को बताया कि हिमाचल हाईकोर्ट ने पहले विपेंद्र काल्टा मामले में साफ किया था कि केवल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक ही तबादला आदेश जारी कर सकते हैं। इसके अलावा, मुख्य सचिव को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति इस अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता। फिर भी, 23 जून 2025 को सोहन लाल के डीओ नोट पर योगराज का तबादला मंडी जिले के कलहोड़ पशु चिकित्सा औषधालय से नागविधार बाग कर दिया गया।
