Himachal News: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रवक्ता (स्कूल न्यू) अब कक्षा 6वीं से 12वीं तक पढ़ाएंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। निदेशक आशीष कोहली ने कहा कि भर्ती और पदोन्नति नियमों (आरएंडपी) के तहत यह प्रावधान पहले से है, लेकिन कई स्कूलों में इसकी पालना नहीं हो रही थी।
नियमों का पालन अनिवार्य
शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया कि प्रवक्ता (स्कूल न्यू) को केवल 11वीं और 12वीं कक्षा तक सीमित करना नियमों के खिलाफ है। आरएंडपी नियमों के अनुसार, प्रवक्ता कक्षा 6वीं से 10वीं तक स्नातक स्तर के विषय और 11वीं-12वीं में स्नातकोत्तर विषय पढ़ाने के पात्र हैं। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि इन नियमों का सख्ती से पालन करें।
प्रधानाचार्य तय करेंगे शिक्षण कार्य
शिक्षा कोड के तहत, स्कूल के प्रधानाचार्य को शिक्षण कार्य सौंपने का अधिकार है। वे स्कूल की जरूरतों के आधार पर प्रवक्ताओं को निचली कक्षाओं में पढ़ाने की जिम्मेदारी दे सकते हैं। यह कदम स्कूलों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है और प्रशासनिक रूप से वैध भी है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रेरित
यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर लिया गया है। नीति में शिक्षण में लचीलापन, संसाधनों का बेहतर उपयोग और विषय विशेषज्ञता को बढ़ावा देने पर जोर है। निदेशालय ने स्कूलों से कहा है कि शिक्षण कार्यों में अनावश्यक विभाजन से बचें और नियमों को तुरंत लागू करें।
पढ़ाने से इन्कार पर कार्रवाई
निदेशक आशीष कोहली ने चेतावनी दी कि बिना वैध कारण के पढ़ाने से इन्कार करने वाले प्रवक्ताओं पर प्रशासनिक कार्रवाई होगी। यह कदम छात्रों को बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इससे शिक्षकों की कमी की समस्या कम होगी और अन्य शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा।
