Himachal News: मंडी जिला अदालत ने दस साल की बच्ची पर हमले के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। ओम प्रकाश नामक आरोपी को हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई गई है। यह मामला वर्ष 2019 में हुए एक हिंसक हमले से संबंधित है। आरोपी भारतीय सेना में कार्यरत है।
जिला न्यायाधीश विनोद भारद्वाज ने आरोपी को तीन वर्ष कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी। दो वर्ष कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की अलग सजा भी सुनाई गई। यह मामला बल्ह थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
घटना की पृष्ठभूमि
आरोपी ओम प्रकाश शिकायतकर्ता की बहन का पति है। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। इस कारण पीड़िता अपने मायके में रह रही थी। दस सितंबर 2019 को आरोपी छुट्टी पर घर पर मौजूद था। शाम के समय मां मवेशियों को चारा डालने गई थी।
छह बजे के आसपास मां ने अपनी बेटी की चीख सुनी। आरोपी की मां ने बच्ची को खेतों से बाहर निकाला। बच्ची ने बताया कि आरोपी ने उसका गला रेतने की कोशिश की। इसके बाद उसे खेतों में फेंक दिया गया। बच्ची ने पूरी घटना का विवरण अपनी मां को बताया।
पुलिस की कार्रवाई
पीड़िता ने तुरंत बल्ह थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की। सभी गवाहों के बयान दर्ज किए गए। चिकित्सीय जांच के लिए बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सा रिपोर्ट में हमले की पुष्टि हुई।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। सभी सबूत एकत्र किए गए। गवाहों के बयानों को अदालत में पेश किया गया। चिकित्सा रिपोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ मामला मजबूत किया। अदालत ने सभी सबूतों को गंभीरता से लिया।
अदालती कार्यवाही
मामले की सुनवाई जिला न्यायाधीश विनोद भारद्वाज की अदालत में हुई। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों का अध्ययन किया। चिकित्सा रिपोर्ट ने हमले की पुष्टि की। बच्ची के बयान को विश्वसनीय पाया गया।
अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। हत्या के प्रयास के मामले में सजा सुनाई गई। अन्य धाराओं में भी दोषी पाया गया। अदालत ने सजा सुनाते समय अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखा।
सजा का विवरण
अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी। दो वर्ष के कारावास की दूसरी सजा भी सुनाई गई।
दो हजार रुपये के जुर्माने के साथ अलग सजा दी गई। जुर्माना न भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
पारिवारिक पृष्ठभूमि
आरोपी ओम प्रकाश गांव बटाहन का निवासी है। वह भारतीय सेना में कार्यरत है। उसकी शादी शिकायतकर्ता की बहन से हुई थी। पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। इस कारण पत्नी मायके में रह रही थी।
घटना के दिन आरोपी छुट्टी पर घर पर था। उसने बच्ची से उसकी मौसी के फोन के बारे में पूछा। बच्ची ने जवाब दिया कि मम्मी ने मना किया है। इसके बाद आरोपी ने बच्ची पर हमला किया। यह घटना शाम के समय की है।
