शनिवार, दिसम्बर 20, 2025

हाई कोर्ट आदेश: एएसआई पंकज की अवैध नजरबंदी पर अदालत हुई सख्त, सीबीआई से दो हफ्तों में मांगा जवाब

High Court Order: हिमाचल हाई कोर्ट ने एएसआई पंकज शर्मा की अवैध नजरबंदी पर सीबीआई से जवाब मांगा। दो सप्ताह में जवाब देना होगा। सुनवाई 20 अगस्त को।

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Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट आदेश जारी कर सीबीआई से जवाब मांगा। एएसआई पंकज शर्मा ने अवैध नजरबंदी की याचिका दायर की। उन्हें कैथू गेस्ट हाउस में 24 घंटे सीसीटीवी और गार्ड की निगरानी में रखा गया। कोर्ट ने दो सप्ताह में जवाब देने को कहा। अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। पंकज विमल नेगी मौत मामले की जांच से जुड़े हैं।

पंकज शर्मा की याचिका

एएसआई पंकज शर्मा ने हाई कोर्ट आदेश की मांग की। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें एक महीने से कैथू गेस्ट हाउस में नजरबंद रखा। 24 घंटे गार्ड और सीसीटीवी निगरानी है। उन्हें परिवार से मिलने की अनुमति नहीं है। यह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। पंकज ने पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी को पत्र लिखा, जिसे डीआईजी को भेजा गया। कोर्ट ने सीबीआई को पक्ष रखने को कहा।

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विमल नेगी मामला

विमल नेगी, एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर, 11 मार्च को लापता हुए। उनकी लाश 18 मार्च को गोविंद सागर झील में मिली। परिवार ने उत्पीड़न के आरोप लगाए। हाई कोर्ट आदेश पर सीबीआई जांच कर रही है। पंकज पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। 24 मई से उन्हें सुरक्षा के नाम पर नजरबंद किया गया। निगरानी ने कारावास का रूप ले लिया।

कोर्ट की कार्रवाई

न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने हाई कोर्ट आदेश में सीबीआई को जवाब देने का निर्देश दिया। पंकज ने बताया कि उन्हें अपने सरकारी आवास में जाने की अनुमति नहीं है। पूर्व डीजीपी अतुल वर्मा के आदेश पर सुरक्षा दी गई थी। याचिका में स्वतंत्रता और गरिमा की बहाली की मांग की गई। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 20 अगस्त को सुनवाई तय की।

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Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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