Mandi News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मंडी के जिला उपायुक्त अपूर्व देवगन ने अदालत के आदेश की अनुपालना न करने पर माफी मांगी है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत को आश्वासन दिया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पेंशन मामले को शीघ्र निपटाया जाएगा।
मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को निर्धारित की गई है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि 6 सितंबर को याचिकाकर्ता का पेंशन मामला सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ महालेखाकार कार्यालय को पुनः भेज दिया गया है।
न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ ने पिछली सुनवाई में डीसी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था। यह आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि याचिका के जवाब में गलत कानूनी स्थिति के आधार पर हलफनामा दायर किया गया था।
डीसी देवगन ने अदालत को बताया कि अब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी स्थिति की पूरी समझ हो गई है। उन्होंने भविष्य में कानूनी सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन करने का आश्वासन दिया। अदालत ने डीसी की ओर से व्यक्त किए गए खेद और बिना शर्त माफी को स्वीकार कर लिया है।
