Himachal Cabinet Decisions 2023: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की तीसरी बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग को नकल को रोकने के लिए विश्वविद्यालय, बोर्ड हिमाचल प्रदेश कदाचार निवारण अधिनियम 1984 के दायरे में लाने का निर्णय लिया, ताकि उम्मीदवार योग्यता के आधार निष्पक्ष और पारदर्शी चयन सुनिश्चित किया जा सके।
मंत्रिमंडल ने 90,362 मनरेगा श्रमिकों, एकल नारी और 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग व्यक्तियों, पंजीकृत स्ट्रीट वेंडरों और अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया।हिमाचल प्रदेश के सभी 11 सिविल एवं सत्र मंडलों के साथ नालागढ़, सरकाघाट, सुंदरनगर और घुमारवीं उप मंडलों में संवेदनशील गवाह बयान केंद्रों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 45 पदों के सृजन को मंजूरी दी।
विरासत मामले समाधान योजना शुरू होगी
सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2023 को शुरुआत में तीन महीने की अवधि के लिए शुरू करने का फैसला किया ताकि पुराने मामलों का समाधान किया जा सके। इस योजना का लक्ष्य लगभग 50,000 मामलों का निपटान करना है जो अभी भी जीएसटी लागू होने के पहले से विभिन्न अधिनियमों के तहत मूल्यांकन के लिए लंबित हैं। यह योजना छोटे और सीमांत व्यापारियों और अन्य करदाताओं को सुविधा प्रदान करेगी।
ये पद भरे जाएंगे
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पैथोलॉजी और रेडियोथेरेपी विभाग में सहायक प्राध्यापक के एक-एक पद भरने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने सिविल जजों के 10 पद सीधी भर्ती से भरने को भी मंजूरी दी। आयुष विभाग में अनुबंध आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों के बैचवार 15 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के नौ पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
एमसी में पेड़ों के मामले निपटाएगी कैबिनेट सब कमेटी
कैबिनेट ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह की सदस्यता वाली कैबिनेट सब कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया। कमेटी जिलों में नगर निगमों के अधिकार क्षेत्र पेड़ों को काटने-हटाने के सभी मामलों पर निर्णय लेगी।
कृषि उद्योग निगम का विलय
हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड का हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन एवं विपणन निगम(एचपीएमसी) में विलय करने का भी निर्णय लिया। कैबिनेट ने 90:10 के केंद्र-राज्य अनुपात में पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया की नई केंद्र प्रायोजित योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी।
शोघी में विज्ञान, शिक्षण और रचनात्मकता के लिए समर्पित केंद्र
शिमला के आनंदपुर (शोघी) के गांव भोग में विज्ञान, शिक्षण और रचनात्मकता के लिए एक समर्पित केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी गई ताकि बच्चों को उनकी प्राकृतिक जिज्ञासा को आगे बढ़ाने और रचनात्मकता की प्यास बुझाने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। यह प्रायोगिक विज्ञान शिक्षा के बड़े पैमाने पर प्रसार का भी समर्थन करेगा और सीखने में नवाचार का नेतृत्व करेगा। कैबिनेट ने पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग करने को मंजूरी दी।
श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम के लिए विकास योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने कांगड़ा जिले में श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम विशेष क्षेत्र के लिए मसौदा विकास योजना को मंजूरी देने का फैसला लिया है। साथ ही जिला मंडी में माता श्यामकाली मंदिर प्रबंधन समिति गलमा के पक्ष में 40 वर्ष की अवधि के लिए 55,276 प्रति वर्ष रुपये की दर से भूमि के पट्टे का नवीनीकरण भी किया।