Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गुड़िया बलात्कार और हत्या मामले में दोषी नीलू चरानी की अपील पर अंतिम सुनवाई की तारीख 26 नवंबर तय की है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने यह निर्देश दिए हैं। पिछली सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार को गृह सचिव के माध्यम से प्रतिवादी बनाने और हिरासत प्रमाणपत्र पेश करने को कहा था।
नीलू चरानी को सीबीआई कोर्ट शिमला ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। अपील में उसने अपने आप को निर्दोष बताया है। अब इस मामले में अगली और अंतिम सुनवाई नवंबर के अंतिम सप्ताह में होगी।
सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक यह घटना 4 जुलाई 2017 की है। अनिल कुमार उर्फ नीलू ने छात्रा गुड़िया के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इस मामले ने पूरे प्रदेश में लोगों को झकझोर कर रख दिया था।
प्रारंभिक जांच में स्थानीय पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर इन गिरफ्तारियों का दावा किया था। बाद में सीबीआई की जांच में पता चला कि ये लोग गलत तरीके से हिरासत में लिए गए थे।
मामले ने तब एक नया और दुखद मोड़ लिया जब पुलिस हिरासत में एक आरोपी सूरज की मौत हो गई। इस घटना के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने विस्तृत जांच के बाद केवल नीलू चरानी को दोषी पाया।
एएसआई पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में एएसआई पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर न्यायाधीश विरेंदर सिंह की अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।
आरोप है कि एएसआई पंकज शर्मा ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण पेन ड्राइव गायब कर दिया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस याचिका का निपटारा अगली सुनवाई में होगा।
प्रार्थी ने इस मामले में राज्य सरकार को भी प्रतिवादी बनाया था। हालांकि अदालत ने इस पर अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया है। अदालत ने सभी पक्षों की बात सुनने के बाद ही कोई अगला कदम उठाने का फैसला किया है।
इन दोनों ही मामलों में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला काफी महत्वपूर्ण होगा। गुड़िया मामला तो पहले ही राज्य की न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो चुका है। लोग अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
गुड़िया मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। इस सुनवाई में अदालत राज्य सरकार द्वारा दिए गए हिरासत प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों का अध्ययन करेगी। इसके बाद ही कोई अंतिम फैसला सुनाया जाएगा।
