Business News: देश में आज से जीएसटी के नए स्लैब लागू हो गए हैं। कई जरूरी सामान सस्ते हुए हैं, लेकिन विलासिता और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों पर टैक्स बढ़ गया है। सरकार ने तंबाकू उत्पादों, कोल्ड ड्रिंक्स, लग्जरी कारों और आईपीएल टिकटों पर 40% का नया जीएसटी स्लैब लागू किया है।
नए जीएसटी व्यवस्था के तहत 12% और 28% के स्लैब को हटा दिया गया है। अब मुख्य रूप से 5% और 18% के दो स्लैब ही रह गए हैं। इससे दैनिक उपयोग की अधिकतर वस्तुएं सस्ती हुई हैं। लेकिन ‘सिन गुड्स’ श्रेणी में आने वाले उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
तंबाकू उत्पादों पर सबसे ज्यादा प्रभाव
तंबाकू से जुड़े सभी उत्पादों पर अब 40% जीएसटी लागू होगा। इसमें पान मसाला, गुटखा, चबाने वाली तंबाकू और सिगरेट शामिल हैं। बिना प्रोसेस किया तंबाकू और उसके कचरे पर भी यही दर लागू होगी। इससे इन उत्पादों की कीमतों में significant बढ़ोतरी हुई है।
कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स महंगे
कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, शुगर युक्त कोल्ड ड्रिंक्स और कैफीन वाले पेय पदार्थ भी 40% टैक्स के दायरे में आ गए हैं। इन पर पहले 28% जीएसटी लगता था। नई दर से इनकी कीमतों में विचारणीय वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस कदम का स्वागत कर रहे हैं।
लग्जरी वाहनों पर बढ़ा टैक्स
बड़े इंजन वाले वाहनों पर भी 40% जीएसटी लागू होगा। 1200cc से अधिक की पेट्रोल कारों और 1500cc से अधिक की डीजल कारों पर यह दर लागू है। 350cc से अधिक की बाइक्स भी इसी श्रेणी में आती हैं। लग्जरी यॉट्स, प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर पर भी 40% टैक्स लगेगा।
आईपीएल टिकट और गेमिंग पर असर
आईपीएल क्रिकेट मैचों के टिकट अब महंगे हो गए हैं। इन पर 28% के बजाय 40% जीएसटी लगेगा। जुआ और सट्टेबाजी से जुड़ी गेमिंग सेवाएं भी इसी श्रेणी में शामिल की गई हैं। कोयला, लिग्नाइट और पीट जैसे कार्बनिक पदार्थों पर भी 40% टैक्स लागू हुआ है।
नई जीएसटी व्यवस्था का उद्देश्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों की खपत कम करना है। सरकार का मानना है कि उच्च कर दरें लोगों को इन उत्पादों के उपयोग से हतोत्साहित करेंगी। यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधार करने में मददगार साबित हो सकता है।
