शनिवार, दिसम्बर 20, 2025

जीएसटी सुधार: अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब- 5% और 18%, 28% दर खत्म, सिन गुड्स पर जारी रहेगा टैक्स

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GST News: बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाली जीएसटी मंत्री समूह (GoM) ने एक बड़ा फैसला किया है। समूह ने मौजूदा चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को खत्म करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। अब जीएसटी की दरें सिर्फ दो होंगी- 5% और 18%। इसके अलावा, सिन गुड्स पर 40% टैक्स जारी रहेगा।

नई व्यवस्था के मुख्य बदलाव

नई व्यवस्था में जीएसटी के स्लैब की संख्या घटाकर दो कर दी गई है। जरूरी सामान और सेवाओं पर 5% टैक्स लगेगा। आम श्रेणी के सामान और सेवाओं पर 18% टैक्स लागू होगा। सरकार का मानना है कि इससे टैक्स सिस्टम आसान होगा और टैक्स चोरी कम होगी।

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सिन गुड्स पर टैक्स जारी

शराब, तंबाकू, ड्रग्स, जुआ, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, कॉफी, शुगर और पोर्नोग्राफी जैसी चीजों पर 40% टैक्स जारी रहेगा। इस टैक्स का मकसद इन चीजों की खपत कम करना और लोगों को नुकसान से बचाना है।

आम लोगों को फायदा

इस बदलाव के बाद ज्यादातर सामान सस्ते हो सकते हैं। अभी 12% जीएसटी वाले करीब 99% सामान 5% स्लैब में शिफ्ट होंगे। 28% जीएसटी वाले 90% सामान 18% स्लैब में आ जाएंगे। इससे आम लोगों को जेब पर राहत मिलेगी।

बैठक में शामिल हुए मंत्री

इस बैठक में यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान की स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा और केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल शामिल रहे।

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इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट

केंद्र ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी माफ करने का प्रस्ताव रखा। ज्यादातर राज्यों ने इसका समर्थन किया। हालांकि, उन्होंने कंपनियों पर नजर रखने की बात कही। इस छूट से सालाना करीब 9,700 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो सकता है।

अगला कदम

जीएसटी दरों को आसान बनाने के लिए बनी GoM की सिफारिशों पर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल की सितंबर मीटिंग में लिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नया सिस्टम आम लोगों, किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए फायदेमंद होगा।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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