India News: GST अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में ₹15,851 करोड़ के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) दावों का पता लगाया। यह पिछले साल की तुलना में 29% अधिक है। कुल 3,558 फर्जी फर्में पकड़ी गईं, जो पिछले साल के 3,840 से कम हैं। इस दौरान 53 लोग गिरफ्तार हुए और ₹659 करोड़ की वसूली हुई। GST fraud के खिलाफ सख्ती से टैक्स चोरी पर लगाम लग रही है।
फर्जी ITC दावों में वृद्धि
वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में GST अधिकारियों ने 3,558 फर्जी फर्मों के जरिए ₹15,851 करोड़ के फर्जी ITC दावों का खुलासा किया। पिछले साल की समान अवधि में ₹12,304 करोड़ के दावों के साथ 3,840 फर्जी फर्में पकड़ी गई थीं। इस बार 53 गिरफ्तारियां हुईं और ₹659 करोड़ वसूले गए। FY25 में 26 गिरफ्तारियां और ₹549 करोड़ की वसूली हुई थी। यह वृद्धि GST fraud के बढ़ते दायरे को दर्शाती है।
सख्त निगरानी और अभियान
GST fraud रोकने के लिए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में राज्य वित्त मंत्रियों का पैनल टैक्स चोरी की जांच कर रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि हर महीने औसतन 1,200 फर्जी फर्में पकड़ी जा रही हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार कम फर्में पकड़ी गईं, जो दर्शाता है कि फर्जी GST रजिस्ट्रेशन के खिलाफ अभियान प्रभावी है। डेटा एनालिटिक्स और कड़े नियमों से चोरी पर लगाम लग रही है।
पिछले वर्ष का रिकॉर्ड
वित्त वर्ष 2024-25 में GST अधिकारियों ने 25,009 फर्जी फर्मों का पता लगाया, जिन्होंने ₹61,545 करोड़ के फर्जी ITC दावे किए। मई 2023 से जुलाई 2023 के पहले अभियान में 21,791 गैर-मौजूद इकाइयों के साथ ₹24,010 करोड़ की चोरी पकड़ी गई। अप्रैल से अक्टूबर 2024 के दूसरे अभियान में 18,000 फर्जी कंपनियों ने ₹25,000 करोड़ की चोरी की। इन अभियानों ने टैक्स चोरी के नेटवर्क को तोड़ने में मदद की।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव
GST fraud रोकने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सख्त किया गया है। जोखिम वाले आवेदकों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य है। गैर-जोखिम वाले व्यवसायों को सात दिनों में रजिस्ट्रेशन मिलता है। GST कानून में फर्जी ITC दावों के लिए सजा, रजिस्ट्रेशन रद्द करना, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ITC ब्लॉक करना और संपत्ति या बैंक खातों की जब्ती जैसे प्रावधान हैं। यह टैक्स चोरी को रोकने में प्रभावी है।
इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रक्रिया
इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) व्यवसायों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से खरीद पर चुकाए गए टैक्स को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, ₹1 लाख की खरीद पर 18% GST यानी ₹18,000 चुकाया जाता है। बिक्री पर ₹1.2 लाख का 18% GST यानी ₹21,600 देना होता है। ITC के तहत ₹18,000 घटाकर केवल ₹3,600 देना पड़ता है। फर्जी फर्में बिना खरीद-बिक्री के झूठे बिल बनाकर ITC क्लेम करती हैं, जिससे सरकार को भारी नुकसान होता है।
