India News: जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद कई उत्पाद सस्ते हुए हैं। पर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू और कमर्शियल दोनों प्रकार के सिलेंडरों पर जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर अभी भी 5% की ही दर लागू रहेगी। इसमें 2.5% सेंट्रल जीएसटी और 2.5% स्टेट जीएसटी शामिल है। इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं को खाना पकाने वाले गैस पर कोई अतिरिक्त राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत ₹853 बनी हुई है।
व्यावसायिक उपयोग के लिए एलपीजी सिलेंडर पर 18% की जीएसटी दर बरकरार रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायों को इससे कोई राहत नहीं मिलेगी। उनके ईंधन व्यय में कोई कमी नहीं आएगी।
जीएसटी काउंसिल ने शैंपू, साबुन और बेबी उत्पादों जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर कर दरों में कटौती की है। स्वास्थ्य पेय पदार्थ भी अब सस्ते होंगे। पर एलपीजी को इन छूटों में शामिल नहीं किया गया है।
देश के करोड़ों परिवार खाना पकाने के लिए घरेलू एलपीजी पर निर्भर हैं। कई व्यवसाय भी व्यावसायिक एलपीजी का उपयोग करते हैं। जीएसटी दरों में कोई बदलाव न होने से उनके खर्चे में कोई कमी नहीं आएगी।
सरकार ने इस निर्णय की कोई विस्तृत व्याख्या नहीं दी है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पर एलपीजी पर मौजूदा कर ढांचा यथावत बनाए रखा गया है।
