New Delhi News: देश में 22 सितंबर 2025 से जीएसटी 2.0 लागू हो गया है। नई व्यवस्था में रोजमर्रा की किराना वस्तुओं, दवाओं, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहनों सहित 100 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम की गई हैं। इससे आम उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी।
खाद्य पदार्थों में यूएचटी दूध, छेना, पनीर, पिज्जा और सभी प्रकार की ब्रेड अब जीएसटी मुक्त होंगे। वनस्पति तेल, मक्खन, घी, चीनी और उबली मिठाइयों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। चॉकलेट, नूडल्स और बिस्कुट भी 5% स्लैब में आ गए हैं।
दवा क्षेत्र में 33 जीवनरक्षक दवाओं पर अब शून्य जीएसटी लगेगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियां भी पूरी तरह जीएसटी मुक्त होंगी। मेडिकल उपकरणों पर भी कर कम किया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में एयर कंडीशनर, टीवी और वाशिंग मशीन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया है। कार और मोटरसाइकिलों पर भी कर में कमी की गई है। टायरों पर जीएसटी 28% से 18% कर दिया गया है।
वस्त्र उद्योग को भी राहत मिली है। 2500 रुपये तक के तैयार वस्त्रों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। सिंथेटिक धागे और कपड़े भी 5% स्लैब में आ गए हैं।
मुख्य वस्तुओं की नई जीएसटी दरें
शून्य जीएसटी वाली वस्तुओं में यूएचटी दूध, छेना, पनीर, पिज्जा, सभी प्रकार की ब्रेड, रेडी टू ईट रोटी और पराठे शामिल हैं। शैक्षणिक सामान जैसे पेंसिल, कटर, रबर, नोटबुक, नक्शे और ग्लोब भी जीएसटी मुक्त होंगे।
पांच प्रतिशत जीएसटी स्लैब में वनस्पति तेल, मक्खन, घी, चीनी, उबली मिठाइयां, चॉकलेट, नूडल्स, बिस्कुट शामिल हैं। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग उत्पाद भी 5% के दायरे में आएंगे।
बच्चों की दूध की बोतलें, निप्पल, प्लास्टिक के मोती, छाते, सिलाई सुईयां और मशीनें भी 5% जीएसटी के दायरे में होंगी। कृषि उपकरण और ट्रैक्टरों पर भी जीएसटी कम किया गया है।
अठारह प्रतिशत जीएसटी स्लैब में एयर कंडीशनर, टीवी, वाशिंग मशीन, कारें और मोटरसाइकिलें शामिल हैं। टायरों पर भी 18% जीएसटी लगेगा। ईंधन पंपों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
चालीस प्रतिशत जीएसटी स्लैब में 350cc से अधिक की मोटरसाइकिलें, लक्जरी कारें, स्पोर्ट्स कारें शामिल हैं। कैसीनो, जुआ, सट्टेबाजी, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद और कार्बोनेटेड पेय पर 40% जीएसटी लगेगा।
कुछ विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाया गया है। 350cc से अधिक की मोटरसाइकिलों और लक्जरी कारों पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% किया गया है। कैसीनो और जुए पर भी 40% जीएसटी लगेगा।
सिगरेट, तंबाकू उत्पाद और कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर भी जीएसटी बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। यह कदम स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
नई जीएसटी व्यवस्था से आम उपभोक्ताओं के लिए जीवन यापन की लागत में कमी आएगी। इससे आर्थिक विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है।
