Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए खजाना खोल दिया है। सरकार अब एक नई Sarkari Yojana के तहत छोटे दुकानदारों को कर्ज के बोझ से मुक्त कराएगी। शहरी क्षेत्रों के जिन दुकानदारों के बैंक खाते एनपीए (NPA) हो गए हैं, उन्हें सरकार एक लाख रुपये तक की आर्थिक मदद देगी। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत यह बड़ी राहत दी जा रही है। शनिवार को शहरी विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
इस Sarkari Yojana का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। जिन दुकानदारों का सालाना टर्नओवर 10 लाख रुपये से कम है, वे ही इसके पात्र होंगे। इसके अलावा, जिन्होंने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 के बीच व्यापारिक लोन लिया था। अगर वे समय पर किस्त नहीं चुका पाए और उनका खाता एनपीए घोषित हो गया है, तो सरकार उनकी मदद करेगी।
सरकार भरेगी 1 लाख रुपये
अधिसूचना के अनुसार, सरकार बैंकों के माध्यम से वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) की सुविधा देगी। इसके तहत अधिकतम 1 लाख रुपये तक का भुगतान राज्य सरकार करेगी। यदि किसी लाभार्थी पर 1 लाख रुपये से ज्यादा का बकाया है, तो बाकी रकम उसे खुद जमा करनी होगी। यह Sarkari Yojana 10 लाख रुपये तक के कुल कर्ज पर ही लागू होगी। धोखाधड़ी या जानबूझकर लोन न चुकाने वालों को इस स्कीम से बाहर रखा गया है।
इन कारोबारियों की चमकेगी किस्मत
सरकार ने लाभार्थियों की एक सूची भी तैयार की है। इसमें मोची, दर्जी, मोबाइल रिपेयरिंग, गैरेज मालिक और चाय-ढाबा चलाने वाले शामिल हैं। इसके अलावा किराना स्टोर, नाई, फल-सब्जी विक्रेता और सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वाले भी इस Sarkari Yojana का लाभ उठा सकते हैं। पहले यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही थी, जिसे अब शहरों में भी लागू कर दिया गया है।
आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
दुकानदार शहरी स्थानीय निकायों के जरिए आवेदन कर सकेंगे। वहां सत्यापन होने के बाद फाइल संबंधित बैंक को भेजी जाएगी। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक और लोन खाते की डिटेल, फोटो और दुकान का लाइसेंस जरूरी है। इसके साथ ही 10 लाख से कम टर्नओवर का प्रमाण या आईटीआर की कॉपी देनी होगी।
