Haryana News: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने महिला कॉन्स्टेबल भर्ती में सरकार के पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। एक उम्मीदवार को हाइट में मामूली कमी बताकर Sarkari Naukri से बाहर कर दिया गया था। अब कोर्ट ने सरकार को उसे तुरंत नौकरी देने का आदेश दिया है।
सिर्फ 1.1 सेंटीमीटर के कारण हुई थी बाहर
मामला 2018 की पुलिस भर्ती का है। फतेहाबाद की रहने वाली ललिता ने लिखित परीक्षा पास कर ली थी। दस्तावेज सत्यापन में भी वह सफल रही थी। लेकिन 20 फरवरी 2019 को फिजिकल टेस्ट में उसे फेल कर दिया गया। अधिकारियों ने उसकी हाइट 156.9 सेंटीमीटर दर्ज की थी। भर्ती के लिए कम से कम 158 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए थी।
पीजीआई की जांच में खुली पोल
ललिता ने अधिकारियों के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। उसने दावा किया कि उसकी हाइट तय मानक से ज्यादा है। कोर्ट ने पीजीआई चंडीगढ़ को सच पता लगाने का जिम्मा सौंपा। पीजीआई के तीन डॉक्टरों के बोर्ड ने सेंसर मशीन से उसकी हाइट मापी। इस जांच में ललिता की लंबाई 158.1 सेंटीमीटर निकली। यह भर्ती के नियमों के अनुसार सही थी।
चार हफ्ते में नियुक्ति देने का आदेश
जस्टिस जगमोहन बंसल ने पीजीआई की रिपोर्ट को पूरी तरह सही माना। कोर्ट ने कहा कि किसी शीर्ष मेडिकल संस्थान की वैज्ञानिक रिपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि ललिता को चार सप्ताह के भीतर Sarkari Naukri का नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। उसे जॉइनिंग की तारीख से ही नौकरी का लाभ मिलेगा।
