West Bengal News: कलकत्ता हाई कोर्ट ने हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 32 हजार प्राइमरी टीचरों की Sarkari Naukri बहाल रखने का आदेश दिया है। अदालत ने 2023 के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें नौकरियां रद्द की गई थीं। जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रीतब्रतकुमार मित्रा की बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया है।
डबल बेंच ने दी बड़ी राहत
डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के पुराने आदेश को खारिज कर दिया है। तत्कालीन जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने नियुक्तियों को रद्द करने का निर्देश दिया था। अब हाई कोर्ट ने उस आदेश को बदल दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्या बासू ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे सत्य की जीत बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर शिक्षकों और बोर्ड को बधाई दी।
क्यों रद्द हुई थी नियुक्तियां?
जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने 12 मई 2023 को सख्त आदेश जारी किया था। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी की बात कही थी। आरोप था कि कई अयोग्य उम्मीदवारों को Sarkari Naukri दी गई। याचिकाकर्ताओं ने पैसे लेकर नौकरी देने का दावा किया था। साथ ही बिना ट्रेनिंग वाले उम्मीदवारों की भर्ती का भी आरोप लगा था।
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला
यह पूरा विवाद साल 2014 की भर्ती से जुड़ा है। उस समय टेट (TET) के जरिए 42,500 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। इनमें से 32 हजार की नियुक्ति रद करने का आदेश आया था। राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्तगी पर रोक लगा दी थी। अब हाई कोर्ट ने भी शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया है।
