New Delhi: सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। ऐसे में लोगों के मन में अपने घर में रखे सोने की सुरक्षा को लेकर डर बना हुआ है। कई लोग सोचते हैं कि महंगा सोना होने पर इनकम टैक्स विभाग की नजर उन पर पड़ सकती है। लेकिन सच यह है कि टैक्स के नियम सोने की कीमत पर नहीं, बल्कि उसके वजन पर लागू होते हैं। अगर आप नियमों के दायरे में हैं, तो बिना बिल वाला सोना भी पूरी तरह सुरक्षित है। आइए जानते हैं कि एक सामान्य परिवार घर में कितना सोना कानूनी तौर पर रख सकता है।
शादीशुदा महिलाओं को मिलती है सबसे बड़ी छूट
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने घर में सोना रखने को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सर्कुलर नंबर 1916 के मुताबिक, इनकम टैक्स की रेड के दौरान अधिकारी एक तय मात्रा तक गहनों को जब्त नहीं कर सकते। नियमों के अनुसार, एक विवाहित महिला अपने पास 500 ग्राम तक सोना सुरक्षित रख सकती है। अविवाहित महिलाओं के लिए यह सीमा 250 ग्राम तय की गई है। वहीं, परिवार के पुरुष सदस्यों को केवल 100 ग्राम तक सोना रखने की अनुमति है।
सिर्फ गहनों पर लागू होता है यह नियम
टैक्सपेयर्स को यह समझना बहुत जरूरी है कि यह छूट केवल सोने के आभूषणों पर मिलती है। अगर आपने निवेश के तौर पर सोने के सिक्के, ईंट या बिस्किट (Gold Bars) घर में रखे हैं, तो उन्हें इस दायरे में नहीं माना जाएगा। रेड पड़ने पर अधिकारी इन चीजों को जब्त कर सकते हैं। सिक्के और बार रखने पर आपको उनकी खरीद के पुख्ता दस्तावेज और आय का स्रोत दिखाना अनिवार्य होता है।
ज्यादा सोना होने पर क्या करें?
भारतीय समाज में शादियों और त्योहारों पर सोना गिफ्ट करने की परंपरा है। इसे ‘स्त्रीधन’ माना जाता है। अगर आपके पास तय सीमा से ज्यादा सोना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस उस सोने का स्रोत बताना होगा। अगर सोना विरासत में मिला है, तो वसीयत या पुराना प्रमाण दिखाएं। यदि आपने अपनी घोषित आय (Declared Income) से सोना खरीदा है, तो उसका बिल दिखाएं। वैध दस्तावेजों के साथ आप जितना चाहे उतना सोना घर में रख सकते हैं। इसकी कोई ऊपरी सीमा (Upper Limit) नहीं है।
