शनिवार, दिसम्बर 20, 2025

गोकर्ण गुफा: रूसी महिला नीना कुटीना की डिपोर्टेशन पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानें क्यों

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Karnataka News: कर्नाटक के गोकर्ण में एक गुफा में रूसी महिला नीना कुटीना और उनकी दो बेटियों को पाए जाने का मामला सुर्खियों में है। 9 जुलाई को उत्तर कन्नड़ जिले के रामतीर्थ पहाड़ी पर नीना और उनकी 6 और 4 साल की बेटियों को पुलिस ने पाया। उन्हें बेंगलुरु के डिटेंशन सेंटर में रखा गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अब नीना के डिपोर्टेशन पर रोक लगा दी है।

कोर्ट का बच्चों के हित में फैसला

कर्नाटक हाईकोर्ट ने नीना कुटीना के रूस डिपोर्टेशन पर रोक लगाई। जज एस. सुनील दत्त यादव ने कहा कि बच्चों की भलाई सर्वोच्च प्राथमिकता है। नीना की वकील बीना पिल्लई ने UNCRC के अनुच्छेद 3 का हवाला दिया, जिसमें बच्चों के हितों को प्राथमिकता देने की बात है। कोर्ट ने माना कि मां से अलग करना या रूस भेजना बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।

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नीना कुटीना का गोकर्ण में रहना

40 वर्षीय नीना कुटीना अपनी दो बेटियों के साथ गोकर्ण की गुफा में रह रही थीं। पुलिस के मुताबिक, उनका वीजा आठ साल पहले खत्म हो चुका था। नीना ने बताया कि वह आध्यात्मिक एकांत और प्रकृति के करीब रहने के लिए गोकर्ण आई थीं। 9 जुलाई को पुलिस ने उन्हें रामतीर्थ पहाड़ी की गुफा से निकाला और तुमकुरु के शेल्टर होम में स्थानांतरित किया।

पिता ने मांगी कस्टडी

नीना के अलग हुए साथी और बेटियों के पिता ड्रोर गोल्डस्टीन ने बच्चियों की कस्टडी की मांग की। उन्होंने 2017 में गोवा पुलिस में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें नीना पर बच्चों को उनसे दूर रखने और पैसे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। गोल्डस्टीन का कहना है कि वह अपनी बेटियों के साथ नियमित संपर्क चाहते हैं।

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डिपोर्टेशन टला, शेल्टर होम में नीना

कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बाद नीना और उनकी बेटियां फिलहाल तुमकुरु के शेल्टर होम में हैं। डिपोर्टेशन पर रोक लगने से नीना को राहत मिली है। कोर्ट का यह फैसला बच्चों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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