शुक्रवार, दिसम्बर 26, 2025

Goa News: ‘मुझे शर्म आती है…’ 25 मौतों के बाद आरोपी का कबूलनामा! कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला

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Goa News: मापुसा की एक अदालत ने चर्चित नाइटक्लब अग्निकांड में पुलिस को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आरोपी गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा की कस्टडी बढ़ा दी है। यह मामला Goa News में छाया हुआ है। पुलिस अब इन दोनों से चार दिन और पूछताछ करेगी। अगली सुनवाई 29 दिसंबर को होगी। रिमांड के दौरान एक आरोपी ने अपनी गलती पर पछतावा भी जाहिर किया।

आरोपी ने मीडिया के सामने क्या कहा?

पुलिस जब दोनों भाइयों को कोर्ट ले जा रही थी, तब उनके चेहरे ढके हुए थे। इसी दौरान एक भाई ने मीडिया से बात की। उसने कहा, “जो हुआ, मुझे उस पर शर्म है।” उसने घटना पर गहरा दुख जताया। यह हादसा Goa News की सुर्खियों में बना हुआ है। न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (JMFC) ने पुलिस की याचिका स्वीकार कर ली। पुलिस को जांच आगे बढ़ाने के लिए और समय मिल गया है।

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वकील ने नहीं किया कस्टडी का विरोध

लूथरा भाइयों के वकील पराग गांवकर ने रिमांड का कड़ा विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। पुलिस ने कोर्ट में रिमांड बढ़ाने के लिए ठोस कारण दिए। जज ने दलीलें सुनने के बाद पुलिस की मांग मान ली। वकील ने तर्क दिया कि घटना “साइट स्पेसिफिक” थी। उनके मुवक्किल उस वक्त गोवा में मौजूद भी नहीं थे।

फर्जीवाड़ा मामले में मिली राहत

एक तरफ अग्निकांड में कस्टडी बढ़ी, तो दूसरी तरफ एक और मामले में राहत मिली। मापुसा सत्र न्यायालय ने उन्हें फर्जीवाड़ा केस में 30 दिसंबर तक गिरफ्तारी से राहत दी है। यह मामला एक्साइज लाइसेंस के लिए फर्जी दस्तावेज देने से जुड़ा है। हालांकि, Goa News के अनुसार वे अभी पुलिस कस्टडी में ही रहेंगे। इस केस में उनके तीसरे साथी अजय गुप्ता को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

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25 लोगों की जान लेने वाली वो काली रात

यह दर्दनाक हादसा 6 दिसंबर को अर्पोरा इलाके में हुआ था। बिर्च बाय रोमियो लेन क्लब में लगी आग ने 25 लोगों की जान ले ली थी। मरने वालों में 4 पर्यटक और 21 कर्मचारी शामिल थे। पुलिस ने मालिकों पर लापरवाही और गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया है। जांच में पता चला कि क्लब बिना फायर सेफ्टी के चल रहा था। दिल्ली की कोर्ट ने पहले उनकी जमानत खारिज कर दी थी क्योंकि वे भागने की फिराक में थे।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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