National News: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए 30 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 24 जुलाई 2025 को राज्यसभा में यह जानकारी दी। इस कदम से कर्मचारियों को पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में मदद मिलेगी।
छुट्टी के प्रावधान
जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के तहत कर्मचारियों को हर साल 30 दिन की अर्न्ड लीव दी जाती है। इसके अलावा, 20 दिन की अर्ध वेतन छुट्टी, आठ दिन की आकस्मिक छुट्टी और दो दिन की प्रतिबंधित छुट्टी भी मिलती है। इनका उपयोग बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल सहित किसी भी व्यक्तिगत कारण के लिए किया जा सकता है। यह नीति कर्मचारियों के लिए लचीलापन प्रदान करती है।
कर्मचारियों के लिए फायदेमंद
यह नई नीति केंद्र सरकार के कर्मचारियों को काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगी। बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल आज के समय में एक बड़ी चुनौती है। यह प्रावधान कर्मचारियों को अपने परिवार की देखभाल के लिए पर्याप्त समय देगा। सरकार का यह कदम कर्मचारी कल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
