शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025

चुनाव आचार संहिता: 50 हजार से ज्यादा कैश ले जाने पर जब्ती का डर, डीएम ने जारी किए सख्त निर्देश

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Patna News: पटना के जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने आदर्श आचार संहिता के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संहिता सभी पर समान रूप से लागू होती है। चुनाव आयोग ने प्रत्येक विधानसभा उम्मीदवार के लिए खर्च सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित की है।

हर उम्मीदवार को चुनाव खर्च के लिए अलग बैंक खाता खोलना होगा। सभी व्यय इसी खाते से किए जाएंगे। दस हजार रुपये से अधिक के प्रत्येक लेनदेन पर विशेष नजर रखी जाएगी। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

नकद ले जाने की सीमा

चुनाव में कालेधन के इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। किसी भी व्यक्ति के पास पचास हजार रुपये से अधिक नकदी नहीं हो सकती। यदि अधिक राशि मिलती है और उसका जायज सबूत नहीं दिया जा सकता तो वह जब्त कर ली जाएगी।

जिले में करीब बीस विशेष निगरानी दल गठित किए गए हैं। ये दल नकद लेनदेन पर कड़ी नजर रखेंगे। इनका मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है।

चेकपोस्ट पर सख्ती

जिले की सीमाओं पर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए बत्तीस चेकपोस्ट सक्रिय कर दिए गए हैं। इन चेकपोस्ट पर मादक पदार्थों, नकली नोटों और अवैध शराब की तस्करी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

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मद्य निषेध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए चार सौ पचहत्तर संवेदनशील स्थान चिह्नित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में विशेष निगरानी की जा रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

नकदी ले जाने के नियम

आम नागरिकों को पचास हजार रुपये से अधिक नकदी ले जाने की अनुमति है। लेकिन इसके लिए उनके पास उचित दस्तावेज होने चाहिए। फोटो पहचान पत्र के साथ राशि के स्रोत का प्रमाण होना आवश्यक है।

यदि बैंक से नकदी निकाली गई है तो विड्रॉल स्लिप साथ रखनी होगी। मोबाइल बैंकिंग के मैसेज भी प्रमाण के तौर पर स्वीकार किए जाएंगे। व्यापारियों को बिक्री का रिकॉर्ड दिखाना होगा।

विशेष परिस्थितियों में छूट

शादी-विवाह, इलाज और व्यापारिक जरूरतों के लिए अधिक नकदी ले जाने की अनुमति है। लेकिन इसके लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए। शादी के मामले में निमंत्रण पत्र और अन्य दस्तावेज साथ रखने होंगे।

यदि कोई व्यक्ति भारी मात्रा में नकदी किसी को भुगतान करने के लिए ले जा रहा है तो उसे बिल या विपत्र साथ रखना होगा। इससे पैसों के इस्तेमाल का उद्देश्य स्पष्ट हो सकेगा। आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में राशि जब्त की जा सकती है।

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जब्त राशि वापसी की प्रक्रिया

यदि किसी की राशि दस्तावेज न होने के कारण जब्त हो जाती है तो उसे वापस पाया जा सकता है। व्यक्ति को समय लेकर संबंधित दस्तावेज जमा कराने होंगे। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद राशि वापस कर दी जाएगी।

चुनाव समाप्ति के बाद भी राशि वापसी का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त सबूत पेश कर देता है तो राशि लौटा दी जाएगी। हालांकि संतोषजनक जवाब न देने पर कार्रवाई的可能 है।

कीमती धातुओं के नियम

पचास हजार रुपये मूल्य तक के सोने या गहनों को ले जाने की अनुमति है। यह लगभग पांच ग्राम सोने के बराबर है। लेकिन गहनों के कानूनी स्वामित्व का प्रमाण होना आवश्यक है।

यदि कोई व्यक्ति दस लाख रुपये से अधिक की राशि ले जा रहा है तो मामले की सूचना आयकर विभाग को दी जाएगी। इससे बड़े पैमाने पर नकदी लेनदेन पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। चुनाव आयोग ने हर स्तर पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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