Nurpur News: हिमाचल प्रदेश के नूरपुर जिले में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक सजायाफ्ता महिला तस्कर की 90 लाख 71 हजार रुपये की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी हुए हैं। यह संपत्ति नशे के अवैध कारोबार से अर्जित की गई थी। अदालत ने महिला को पहले ही दस साल की सजा सुना दी थी।
गुरमेशी देवी नाम की इस आरोपिता के खिलाफ वर्ष 2019 में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय ने 24 फरवरी 2025 को उसे दोषी ठहराया था। अदालत ने उसे दस वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
पांच अन्य मामलों में चल रही सुनवाई
इस महिला तस्कर के खिलाफ नशीले पदार्थों की तस्करी के पांच अन्य मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं। पुलिस के अनुसार यह महिला एक कुख्यात नशा तस्कर है। उस पर कई गंभीर आरोप हैं।
पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न ने बताया कि महिला की संपत्ति जब्त करने के लिए नई दिल्ली से अनुमति मिल गई है। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने उसकी चल और अचल संपत्तियों की पहचान की थी। सक्षम प्राधिकारी ने इन्हें जब्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
जिला पुलिस की बड़ी सफलता
नूरपुर पुलिस ने अब तक 14 विभिन्न मामलों में नशा तस्करी में संलिप्त आरोपियों की लगभग 24.68 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। पुलिस का यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।
जिला पुलिस लगातार नशा तस्करी रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसके तहत तस्करों की संपत्ति जब्त करना एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे उनकी आर्थिक ताकत को कमजोर करने में मदद मिलती है।
