Washington News: अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ को गैरकानूनी घोषित किया है। अदालत ने कहा कि ये टैरिफ अमेरिकी कानूनों के अनुरूप नहीं हैं। हालांकि अदालत ने इन्हें तुरंत हटाने के बजाय 14 अक्टूबर तक लागू रहने की अनुमति दी है।
ट्रम्प प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील का मौका
अदालत ने ट्रम्प प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता को लेकर पहले से ही कानूनी विवाद चल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ट्रम्प की आर्थिक नीति को बड़ा झटका है।
ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर दिया जवाब
फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं। ट्रम्प ने दावा किया कि अंत में जीत अमेरिका की ही होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि टैरिफ हटने से अमेरिका को भारी नुकसान होगा।
भारत पर लगाए गए थे 50% टैरिफ
ट्रम्प प्रशासन ने भारत पर पहले 25% का टैरिफ लगाया था। बाद में इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया। यह टैरिफ भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद को लेकर लगाया गया था। इसी दिन लगभग 70 अन्य देशों पर भी टैरिफ लागू किए गए थे।
अमेरिकी कंपनी ने की आलोचना
अमेरिकी निवेश कंपनी जेफरीज ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। कंपनी ने कहा कि ये टैरिफ ट्रम्प की निजी खुन्नस का परिणाम हैं। इनका अमेरिका के राष्ट्रीय हितों से कोई लेना-देना नहीं है। कंपनी ने इसे ट्रम्प के वैचारिक दिवालियापन का उदाहरण बताया।
