Himachal News: करसोग प्रशासन ने दीपावली को सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपमंडल अधिकारी गौरव महाजन ने बताया कि दीपावली के दौरान पटाखे केवल रात 8 से 10 बजे के बीच ही चलाए जा सकेंगे। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
यह निर्णय बुजुर्गों और बच्चों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है। प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए विशेष स्थान निर्धारित किए हैं। लाइसेंस धारक विक्रेता केवल इन्हीं चिन्हित स्थानों पर पटाखे बेच सकेंगे।
पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थान
करसोग में रामलीला मैदान में पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है। इमला पुल के पास और नए डाकघर के पास खुली जगह पर भी बिक्री हो सकती है। चुराग में सनोती रोड और बंटी ऑटो स्पेयर के पास खुली जगह निर्धारित की गई है। तत्तापानी में सतलुज ब्रिज के पास शिमला-मंडी रोड के नीचे बिक्री की जा सकेगी।
पांगणा में अस्पताल रोड पर पंचायत घर के पीछे खुली जगह पर दुकानें लगेंगी। केलोधार में केलोधार छतरी सड़क के समीप बिक्री का स्थान तय किया गया है। सनारली में सनारली भंथल सड़क के पास भी पटाखे बेचे जा सकेंगे।
अन्य क्षेत्रों में बिक्री स्थल
भंथल में पुन्नी रोड के पास खुली जगह पर पटाखों की बिक्री होगी। धरमौड़ में ग्राम पंचायत खील के पास भी दुकानें लगाई जाएंगी। प्रशासन ने आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए खुले और सुरक्षित स्थानों का चयन किया है। बाजार में या किसी अन्य स्थान पर बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
सभी विक्रेताओं को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना वैध लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति पटाखे नहीं बेच सकता है। प्रशासन ने सभी दुकानदारों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है।
ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण
बेचे जाने वाले पटाखों पर ध्वनि स्तर की जानकारी अंकित होनी आवश्यक है। चार मीटर की दूरी पर पटाखों की ध्वनि 75 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस नियम का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने जोर देकर कहा है कि प्रतिबंधित पटाखे बेचना या स्टोर करना दंडनीय अपराध होगा।
नागरिकों से अपील की गई है कि वे केवल अनुमति प्राप्त दुकानों से ही पटाखे खरीदें। सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले पटाखों का उपयोग न करें। प्रशासन ने सभी को सुरक्षित दीपावली मनाने का आग्रह किया है।
नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई
एसडीएम गौरव महाजन ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित समय में पटाखे फोड़ने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह दीपावली के दौरान विशेष निगरानी रखे।
आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। अग्निशमन विभाग की टीमें तैयार रहेंगी। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे इन नियमों का पालन करें।
