Shimla News: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में इस दिवाली बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सभी एसडीएम को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से त्योहारी सीजन में सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। बैठक में पटाखों की बिक्री, मिठाइयों की गुणवत्ता और एलपीजी सिलेंडर भंडारण पर विस्तृत दिशा-निर्देश तय किए गए।
उपायुक्त ने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि पटाखे बेचने वाले प्रत्येक स्टोर का नियमित सत्यापन किया जाए। दुकानदारों को पटाखा बिक्री के नियमों का पालन करने के लिए विशेष रूप से जागरूक भी किया जाएगा। इस कार्य में पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहेगा।
जिले में वर्तमान में केवल दो लाइसेंस धारकों को ही पटाखे बेचने की अनुमति है। बिना लाइसेंस पटाखे बेचने या भंडारण करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अनाधिकृत स्टॉक को तत्काल जब्त कर लिया जाएगा। व्यापार लाइसेंस रद्द किया जा सकता है या फिर आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है।
मिठाइयों और दूध उत्पादों पर सख्त नजर
त्योहारी सीजन में मिलावटी उत्पादों की बिक्री बढ़ जाती है। इसको देखते हुए प्रशासन ने विशेष निगरानी अभियान चलाया है। दूध, पनीर और मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच के लिए खाद्य विभाग की टीमें सक्रिय हो गई हैं। थोक और खुदरा दुकानों पर निरीक्षण किया जा रहा है।
मिठाई के डिब्बों पर बेस्ट बिफोर डेट का सही उल्लेख अनिवार्य किया गया है। पैकेजिंग और लेबलिंग नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। घटिया किस्म की खाद्य सामग्री बेचने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
फूड पॉइजनिंग की घटनाओं को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सभी अस्पतालों में दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी व्यक्ति की जान जाने से बचाने के लिए पूरी तैयारी रखी गई है।
एलपीजी सिलेंडर भंडारण पर सख्ती
दुकानों में एलपीजी सिलेंडर के भंडारण को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। किसी भी दुकान में एक सौ किलोग्राम से अधिक गैस स्टोर करना पूर्णतः अवैध होगा। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी एसडीएम बाजारों में इसका विशेष निरीक्षण करेंगे।
अवैध तरीके से सिलेंडर की आपूर्ति पर भी रोक लगाई गई है। हर क्षेत्र में सिलेंडर की आपूर्ति केवल निर्धारित गैस एजेंसियों के माध्यम से ही होनी चाहिए। कोई भी अवैध सिलेंडर मिलने पर उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। इस संबंध में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
इस महत्वपूर्ण बैठक में एडीसी दिव्यांशु सिंघल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रत्न नेगी सहित सभी एसडीएम उपस्थित रहे। उन सभी ने अपने-अपने क्षेत्रों में इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। प्रशासन की कोशिश है कि दिवाली का त्योहार पूरी तरह सुरक्षित और खुशहाल माहौल में मनाया जा सके।
Author: Radhika Gupta, Shimla
