New Delhi News: देश की राजधानी की हवा जहरीली होती जा रही है. Delhi Pollution के खतरे को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाया है. गुरुवार (18 दिसंबर) से दूसरे राज्यों से आने वाली पुरानी गाड़ियों पर नए नियम लागू होंगे. अब दिल्ली में सिर्फ BS-6 कैटेगरी वाली गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी. यह फैसला पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए लिया गया है.
बॉर्डर पर बढ़ेगी सख्ती
18 दिसंबर की सुबह से दिल्ली के सभी बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ा दी जाएगी. दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड BS-2, BS-3 और BS-4 कैटेगरी की गाड़ियों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाएगा. यह नियम कमर्शियल और प्राइवेट दोनों तरह के वाहनों पर लागू होगा. Delhi Pollution को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है. अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है, तो दिल्ली आने से बचें.
क्या है BS-6 स्टैंडर्ड?
गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के आधार पर उन्हें अलग-अलग कैटेगरी में बांटा जाता है. BS-6 सबसे आधुनिक और कम प्रदूषण फैलाने वाला स्टैंडर्ड है. 1 अप्रैल 2020 के बाद बिकी सभी गाड़ियां इसी कैटेगरी की हैं. वहीं, 2017 से 2020 के बीच की गाड़ियां BS-4 और 2010 से पुरानी गाड़ियां BS-3 कैटेगरी में आती हैं. पुरानी गाड़ियां Delhi Pollution बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाती हैं.
सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने भी बढ़ते Delhi Pollution पर चिंता जताई है. कोर्ट ने 12 अगस्त के अपने आदेश में बदलाव किया है. अदालत ने साफ किया कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. अब दिल्ली-NCR में केवल BS-4 और उससे नए वाहनों को ही शर्तों के साथ छूट मिलेगी. BS-3 वाहनों को कोई राहत नहीं दी जाएगी.
पड़ोसी राज्यों पर पड़ेगा असर
इस नियम का सीधा असर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों पर पड़ेगा. लाखों ट्रक और कमर्शियल वाहन अब दिल्ली नहीं आ सकेंगे. उन्हें अपना रूट बदलना होगा या गाड़ियां अपग्रेड करनी होंगी. इसके अलावा, कई अंतरराज्यीय बसें भी BS-4 मॉडल की हैं. इनकी एंट्री रुकने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
किन्हें मिलेगी छूट?
सरकार ने साफ किया है कि सीएनजी (CNG) और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर कोई पाबंदी नहीं होगी. ये वाहन Delhi Pollution कम करने में मदद करते हैं. अगर कोई प्रतिबंधित गाड़ी दिल्ली में जबरन घुसती है या सड़कों पर पाई जाती है, तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा. प्रशासन ने नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं.
