New Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है. इस बीच दिल्ली न्यूज (Delhi News) में प्रदूषण को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है. सरकार ने गुरुवार से ‘No PUC, No Fuel’ यानी ‘प्रदूषण जांच नहीं, तो ईंधन नहीं’ का नियम लागू कर दिया है. अब पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए वैध PUC सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा. यह सख्त फैसला लोगों की सेहत और बिगड़ते वायु स्तर को देखते हुए लिया गया है.
580 पुलिसकर्मी रखेंगे पैनी नजर
इस नियम का पालन करवाने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह तैयार है. शहर के पेट्रोल पंपों पर 580 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे. पुलिस सिर्फ सर्टिफिकेट ही नहीं देखेगी, बल्कि ANPR कैमरों और VAHAN डेटाबेस से भी गाड़ियों की जांच करेगी. अगर कोई बिना वैध PUC के ईंधन भरवाते पकड़ा गया, तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा. जरूरत पड़ने पर गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है.
बाहरी गाड़ियों की एंट्री पर बैन
दिल्ली न्यूज के मुताबिक, अब दूसरे राज्यों की पुरानी गाड़ियों की एंट्री भी बंद कर दी गई है. GRAP-4 लागू होने तक BS-VI से कम मानक वाली बाहरी गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगी. हालांकि, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और जरूरी सेवाओं (एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड) को इससे छूट दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर कार्रवाई की मंजूरी दे दी है.
निर्माण सामग्री लाने वाले ट्रक भी रोके
प्रदूषण में धूल की बड़ी हिस्सेदारी होती है. इसलिए सरकार ने निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर भी रोक लगा दी है. अब रेत, सीमेंट और ईंट लाने वाले ट्रक दिल्ली में नहीं घुस पाएंगे. IIT कानपुर की रिपोर्ट बताती है कि सर्दियों में PM 2.5 प्रदूषण में गाड़ियों का हिस्सा 25% तक होता है. सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और प्रदूषण कम करने में मदद करें.
