New Delhi News: गोवा के नाइटक्लब में हुए भीषण हादसे का असर अब Delhi News में भी देखने को मिल रहा है। आबकारी विभाग ने क्रिसमस और नए साल के जश्न से ठीक पहले कड़े कदम उठाए हैं। राजधानी के सभी बार, क्लब और होटलों में पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस प्रतिबंध में इलेक्ट्रिक पटाखे भी शामिल हैं। विभाग ने साफ किया है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
फायर एनओसी को लेकर सख्त निर्देश
आबकारी विभाग ने सभी लाइसेंस धारकों को आग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। विभाग ने 30 मई 2024 के पुराने आदेश की याद दिलाई है। इसके तहत 90 वर्ग मीटर या उससे बड़े फ्लोर एरिया वाले प्रतिष्ठानों के लिए फायर एनओसी (Fire NOC) अनिवार्य है। विभाग ने कहा है कि एनओसी की समय सीमा खत्म होने से पहले उसे रिन्यू करवा लें। छोटी जगहों पर भी आग से बचाव के पर्याप्त साधन होने चाहिए।
लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी
आबकारी उपायुक्त तनवीर अहमद ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सभी सुरक्षा उपकरण चालू हालत में होने चाहिए। Delhi News के अनुसार, नियमों का पालन न करने वालों पर दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें लाइसेंस को निलंबित या रद्द करना भी शामिल है। इस आदेश की कॉपी दिल्ली पुलिस और नगर निगम को भी भेजी गई है।
मुख्यमंत्री ने दिए थे जांच के आदेश
प्रशासन की यह सख्ती मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशों के बाद आई है। उन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने साफ कहा था कि जिन जगहों पर फायर सेफ्टी के उपकरण नहीं हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई हो। मानकों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार लोगों की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है।
