Delhi News: दिल्ली सरकार ने स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। रेखा गुप्ता सरकार ने शहर भर में कुत्तों के लिए विशेष फीडिंग स्पॉट निर्धारित करने का निर्णय लिया है। इन नियमों के तहत अब हर नगर निगम वार्ड में उचित स्थानों पर कुत्तों को भोजन कराया जाएगा।
नई गाइडलाइंस के अनुसार आवासीय समितियों और निवासियों को मिलकर फीडिंग स्पॉट चुनने होंगे। इन स्थानों का चयन करते समय कुत्तों के प्राकृतिक व्यवहार और उनके इलाकों को ध्यान में रखा जाएगा। फीडिंग स्पॉट पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा और साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
पशु कल्याण संगठनों के लिए नियम
पशु कल्याण संगठनों के लिए भी नई शर्तें तय की गई हैं। अब कोई भी संगठन बिना मान्यता प्रमाणपत्र के पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम नहीं चला सकेगा। सभी कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। संगठनों के पास पर्याप्त संख्या में केनेल और आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए।
लोगों की जिम्मेदारी
सामान्य नागरिकों को भी इन नियमों का पालन करना होगा। लोगों को केवल निर्धारित स्थानों पर ही कुत्तों को भोजन कराना होगा। फीडिंग स्पॉट की सफाई की जिम्मेदारी भी भोजन कराने वालों की होगी। किसी भी व्यक्ति को कुत्तों को भोजन कराने से रोकना या परेशान करना दंडनीय अपराध होगा।
विवाद समाधान की व्यवस्था
नई गाइडलाइंस में विवाद समाधान की भी व्यवस्था की गई है। अगर फीडिंग स्पॉट को लेकर कोई विवाद होता है तो एक निर्धारित समिति मामले की जांच करेगी। समिति के निर्णय से असहमत लोग दिल्ली पशु कल्याण बोर्ड में अपील कर सकेंगे। यह व्यवस्था सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखती है।
इन नियमों का उद्देश्य स्ट्रीट डॉग्स के भोजन की व्यवस्था को व्यवस्थित करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिकों और जानवरों के बीच सामंजस्य बना रहे। दिल्ली सरकार का मानना है कि यह कदम शहर में पशु कल्याण को बढ़ावा देगा।
