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Monday, March 27, 2023

Delhi Liquor Case: जिस केस में मनीष सिसोदिया जेल में उसी केस के 5 आरोपियों को जमानत

Excise Scam Delhi: दिल्ली के जिस कथित शराब घोटाला मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पकड़ा है उसी केस के 5 आरोपियों को अदालत से अब जमानत मिल गई है। मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस केस से जुड़े 5 आरोपियों को रेगुलर बेल दिया। इसमें आबकारी विभाग के दो पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं। इससे पहले अदालत ने इस केस में इन्हें अंतरिम जमानत दी थी। इन सभी को जांच एजेंसी ने जांच-पड़ताल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया था।

स्पेशल जज एमके नागपाल ने समीर महेंद्रू, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और मूथा गौतम को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में रेगलुर बेल दिया है। इसकी जांच सीबीआई कर रही थी। इससे पहले कोर्ट ने अदालत ने आबकारी विभाग के दो अधिकारियों कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह को अंतरिम राहत दी थी। इसके अलावा अदालत ने गौतम मूथा, अरुण पिल्लाई और कारोबारी समेंद्र महेंद्रू को भी राहत दी थी। कारोबारी समीर महेंद्रू शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही जांच से जुड़े एक केस में न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले दो अन्य आरोपियों विजय नायर और अभिषेक बोनपल्ली को इसी अदालत से बेल मिल गई थी।

हालांकि, विजय नायर औऱ अभिषेक भी न्यायिक हिरासत में ही थे क्योंकि इसी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। जिन आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिली है वो उसी केस से जुड़े हैं जिस केस में सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को रविवार को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद अदालत ने मनीष सिसोदिया को 4 मार्च 2023 तक रिमांड पर भेजा है। सीबीआई के वकील ने अदालत ने कहा कि सिसोदिया की रिमांड जरूरी है ताकि इस केस में आगे की जांच के लिए जरूरी पूछताछ की जा सके।

सीबीआई ने हाल ही में 7 आरोपियों के खिलाफ अपनी चार्जशीट दाखिल की थी और इन 7 आरोपियों में से सिर्फ विजय नायर और अभिषेक बोनपल्ली गिरफ्तार हैं। दोनों को जो बेल मिली हुई है उसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाल ही में सीबीआई ने विजय नायर और अभिषेक को ट्रायल कोर्ट से जमानत दिये जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

बता दें कि मंगलवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मौजूदा स्थिति में सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है।

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